कर्नाटक
Mangaluru homestay attack case: कोर्ट ने 40 आरोपियों को बरी किया
Kavya Sharma
7 Aug 2024 1:50 AM GMT
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Dakshina Kannada दक्षिण कन्नड़ : मंगलुरु के छठे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार को वर्ष 2012 के कुख्यात मंगलुरु 'होमस्टे हमला' मामले में साक्ष्यों के अभाव का हवाला देते हुए 40 आरोपियों को बरी कर दिया। पुलिस ने इस संबंध में 44 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इनमें से तीन की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, जबकि एक पत्रकार के खिलाफ आरोप सरकार ने हटा दिए। 28 जुलाई, 2012 को हिंदू जागरण वेदिके के सदस्यों ने मंगलुरु में पडिल के पास मॉर्निंग मिस्ट होमस्टे में युवक-युवतियों की मौजूदगी में आयोजित जन्मदिन पार्टी पर हमला किया था। जांच के बाद मंगलुरु ग्रामीण पुलिस ने 44 आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया।
कथित तौर पर इस हमले का नेतृत्व हिंदूवादी नेता सुभाष पडिल ने किया था, जिन्होंने दावा किया था कि युवा शराब पीने के बाद अश्लील गतिविधियों में लिप्त थे। हमले के दौरान हिंदू जागरण वेदिके के सदस्यों ने कथित तौर पर महिलाओं के कपड़े उतार दिए और कम से कम 12 लोगों पर हमला किया। इस मामले में दो वीडियो पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया है। पत्रकारों में से एक के खिलाफ मामला सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था, जिसके कारण 2018 में उन्हें बरी कर दिया गया था। राज्य महिला आयोग ने भी घटना की जांच की और तत्कालीन गृह मंत्री आर. अशोक को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 'पुलिस विफलता' और हमले की प्रकृति की पृष्ठभूमि में डीआईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता वाली टीम द्वारा जांच की सिफारिश की गई थी।
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Kavya Sharma
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