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Karnataka कर्नाटक : कर्नाटक सरकार घरेलू कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाने के लिए एक ऐतिहासिक कानून तैयार कर रही है। प्रस्तावित घरेलू कामगार (सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में हजारों घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, कल्याणकारी लाभों का विस्तार और सुरक्षा को औपचारिक रूप देना है।
मसौदा कानून एक अधिकार-आधारित अंशदायी ढाँचा बनाने का प्रयास करता है जिसके तहत नौकरानियों, रसोइयों, ड्राइवरों और आयाओं सहित सभी घरेलू कामगारों के साथ-साथ उनके नियोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं को भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। कानून को लागू करने, योजनाएँ बनाने और शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित कर्नाटक राज्य घरेलू कामगार सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। बोर्ड को एक त्रिपक्षीय निकाय के रूप में संरचित किया जाएगा, जिसमें सरकारी अधिकारियों, घरेलू कामगारों और उनके संघों, नियोक्ताओं, एजेंसियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे सेवा प्रदाताओं, साथ ही निवासी कल्याण संघों के प्रतिनिधियों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष का निर्माण है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि नियोक्ताओं, प्लेसमेंट एजेंसियों या सेवा प्लेटफार्मों को घरेलू कामगारों को दिए जाने वाले वेतन का 5 प्रतिशत तक इस कोष में योगदान करना अनिवार्य होगा।
योगदान डिजिटल रूप से किया जाना चाहिए। राज्य एक त्रिपक्षीय योगदान मॉडल पर भी विचार कर रहा है, जहाँ घरेलू कामगार, नियोक्ता और सरकार, प्रत्येक वित्तपोषण की ज़िम्मेदारी साझा करेंगे, हालाँकि सटीक अनुपात पर अभी भी चर्चा चल रही है। मसौदा विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि, "कर्नाटक राज्य के भीतर घरेलू कामगारों को रोज़गार या कार्य के अवसर प्रदान करने वाली सेवाओं में लगे प्लेटफ़ॉर्म सहित नियोक्ता या सेवा प्रदाता या प्लेसमेंट एजेंसी, डिजिटल लेनदेन के माध्यम से बनाए गए कोष में कल्याण शुल्क के रूप में वेतन या पारिश्रमिक का 5 प्रतिशत तक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।"
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