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Karnataka हुबली : कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने हाल ही में बेलगावी में केएसआरटीसी बस कंडक्टर पर कथित तौर पर मराठी में बात न करने पर हुए हमले की निंदा की है। मंत्री ने इस घटना को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया है।
पाटिल ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की कुछ घटनाएं हो रही हैं। इनसे समाज में अशांति फैल रही है।" उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि कर्नाटक सरकार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी। उन्होंने कहा, "कर्नाटक सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेगी कि इस तरह की अनावश्यक घटना न हो।"
बेलगावी में भाषा को लेकर हुए विवाद के बाद उत्तर पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (एनडब्ल्यूकेआरटीसी) के एक बस चालक और कंडक्टर पर कथित तौर पर युवकों के एक समूह ने हमला किया। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना शुक्रवार को दोपहर करीब 12:30 बजे सुलेभवी के पास हुई। कर्नाटक के बेलगावी में बस चालक और कंडक्टर पर हमले के बाद चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शनिवार को कहा कि उन्हें लड़की पक्ष की ओर से भी शिकायत मिली है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंडक्टर ने अभद्र टिप्पणी की। सेमी-अर्बन सीबीटी-सुलेभवी बस में सवार एक लड़का और लड़की ने कथित तौर पर कंडक्टर को धमकाया क्योंकि वह मराठी में बात नहीं कर पा रहा था। उन्होंने अपने साथियों को बुलाया।
कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई की। रेड्डी ने कहा, "पुलिस ने कार्रवाई की और अदालत ने आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कानून कार्रवाई करेगा। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की है।" कांग्रेस विधायक और केएसआरटीसी के अध्यक्ष एनए हारिस ने कहा कि सरकार ने मामले में कार्रवाई की है। हर स्थानीय व्यक्ति को कन्नड़ में बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको कन्नड़ नहीं आती है, तो आपको उस व्यक्ति पर हमला नहीं करना चाहिए जो आपको ऐसा करने के लिए कह रहा है। यह उचित नहीं है। सरकार ने कार्रवाई की है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यह स्वीकार्य नहीं है," हारिस ने कहा। विवाद के बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। बेलगावी के कर्नाटक रक्षण वेदिके जिला अध्यक्ष राजू नशीपुडी ने कहा कि कंडक्टर को "न्याय मिलने" के बजाय, लड़की की शिकायत के बाद उसके खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। (एएनआई)
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