KIADB जमीन विवाद में कर्नाटक HC का बड़ा फैसला, वकेशन बेंच का आदेश रद्द

Bengaluru : कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक वेकेशन बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में 78 एकड़ ज़मीन के विवाद को लेकर 'एम्बेसी ईस्ट बिजनेस पार्क लिमिटेड' को राहत दी गई थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई रेगुलर रोस्टर बेंच द्वारा नए सिरे से की जाए।
चीफ जस्टिस विभु बखरू और जस्टिस के.एस. हेमलेखा की डिवीजन बेंच ने यह आदेश व्यवसायी तेजराज गुलेचा द्वारा 12 मई के सिंगल जज के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिया।
यह विवाद व्हाइटफील्ड के कडुगोडी इंडस्ट्रियल एरिया में 78 एकड़ ज़मीन के टुकड़े से जुड़ा है, जिसकी कीमत कथित तौर पर ₹3,000 करोड़ से ज़्यादा है। ज़मीन का एक हिस्सा, लगभग 25 एकड़, बाद में सेमीकंडक्टर उपकरण बनाने वाली कंपनी 'लैम रिसर्च' को ट्रांसफर कर दिया गया था। यह सौदा कथित तौर पर लगभग ₹1,125 करोड़ का था।
सुनवाई के दौरान, गुलेचा के वकील ने हाई कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान इस मामले को उठाए जाने की औचित्यता पर सवाल उठाया, जबकि पहले इसे छुट्टियों के बाद लिस्ट करने का निर्देश दिया गया था। तर्क दिया गया कि कुछ प्रभावित पक्षों को सूचित नहीं किया गया था और वेकेशन बेंच ने 'एम्बेसी ईस्ट' द्वारा पेश की गई जानकारी पर भरोसा किया था।
पक्षों को सुनने के बाद, डिवीजन बेंच ने नोट किया कि पक्ष इस बात पर सहमत थे कि विवाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना 12 मई के आदेश को रद्द किया जा सकता है। तदनुसार, कोर्ट ने रेगुलर बेंच द्वारा विचार के लिए रिट याचिका को बहाल कर दिया।
बेंच ने स्पष्ट किया कि "हमने इस सवाल पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। पक्षों के सभी तर्क सुरक्षित रखे गए हैं," कोर्ट ने दर्ज किया।
बेंच ने निर्देश दिया कि रिट याचिका को 22 जून, 2026 को संबंधित रोस्टर बेंच के समक्ष लिस्ट किया जाए। इसने आगे स्पष्ट किया कि 12 मई, 2026 को रिट याचिका में लागू सभी अंतरिम आदेश फिर से प्रभावी हो जाएंगे। अपील और सभी लंबित अंतरिम आवेदनों का तदनुसार निपटारा कर दिया गया।
इससे पहले, 'एम्बेसी डेवलपमेंट्स' ने 12 मई के आदेश को एक बड़ी राहत बताया था, क्योंकि इसने कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज़ डेवलपमेंट बोर्ड (KIADB) को ज़मीन वापस लेने की अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने से रोक दिया था। वेकेशन बेंच के आदेश को रद्द किए जाने के बाद, व्हाइटफ़ील्ड प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद पर अब हाई कोर्ट की रेगुलर बेंच फिर से विचार करेगी।
हालांकि, एम्बेसी डेवलपमेंट्स लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी दी है कि कर्नाटक हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने वेकेशन बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें बेंगलुरु के कडगोडी इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 78 एकड़ ज़मीन के विवाद में उसकी सब्सिडियरी, एम्बेसी ईस्ट बिज़नेस पार्क लिमिटेड (EEBPL) को राहत दी गई थी।
कंपनी ने कहा कि हाई कोर्ट ने विवाद के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है और मामले को रेगुलर बेंच द्वारा नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेज दिया है। एम्बेसी और EEBPL का कहना है कि KIADB के ज़मीन वापस लेने के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और वे अपने हितों की रक्षा के लिए उचित कानूनी उपाय अपनाएंगे।





