कर्नाटक
Karnataka उच्च न्यायालय ने ‘जानिवारा’ विवाद पर राज्य सरकार और परीक्षा प्राधिकरण को नोटिस जारी किया
Bharti Sahu
27 April 2025 3:59 PM IST

x
कर्नाटक उच्च न्यायालय
Karnataka : बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इस वर्ष कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) देने से पहले छात्रों को जबरन अपना जनेऊ उतारने के लिए मजबूर किया गया।
मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति केवी अरविंद की खंडपीठ ने शनिवार को अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष रघुनाथ द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई की।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि जिन छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी, उनके लिए फिर से सीईटी आयोजित करने के लिए आवश्यक आदेश दिए जाएं। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादियों (राज्य सरकार और केईए) की कार्रवाई छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सीईटी 16 और 17 अप्रैल को पूरे राज्य में आयोजित की गई थी। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले छात्रों की जांच की गई और जो जनेऊ पहने हुए थे, उन्हें इसे उतारने के लिए मजबूर किया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि कुछ चरम मामलों में छात्रों के विरोध के बावजूद जनीवर काटे गए।
जिन्होंने इसे हटाने से इनकार कर दिया, उन्हें परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ऐसी घटनाएं कथित तौर पर बीदर, शिवमोग्गा और धारवाड़ जिलों में हुई हैं।
उन्होंने तर्क दिया कि पवित्र धागे को जबरन हटाना संविधान के तहत संरक्षित धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस असंवैधानिक कृत्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
याचिका में यह भी मांग की गई है कि केईए को उन छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए, जिन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई थी। केईए द्वारा आयोजित परीक्षाओं से पहले छात्रों की जांच के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार किए जाने चाहिए।
जनेऊ पहनने के कारण छात्रों को परीक्षा हॉल में प्रवेश से वंचित करने के कृत्य को असंवैधानिक, मनमाना और अवैध घोषित किया जाना चाहिए।
Tagsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





