कर्नाटक

Karnataka : भाजपा विधायक मुनिरत्न पर बलात्कार और धमकी का मामला दर्ज

Renuka Sahu
20 Sep 2024 4:32 AM GMT
Karnataka : भाजपा विधायक मुनिरत्न पर बलात्कार और धमकी का मामला दर्ज
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बेंगलुरू BENGALURU : 40 वर्षीय महिला ने भाजपा विधायक मुनिरत्न के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। बुधवार को रामनगर जिले के कग्गलीपुरा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि विधायक अपने प्रतिद्वंद्वियों को फंसाने के लिए एचआईवी संक्रमित महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं।

पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान दर्ज किया और गुरुवार को महाजर भी कराया।
राजराजेश्वरी नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक के खिलाफ एक सप्ताह में यह तीसरी प्राथमिकी है। इससे पहले उन पर बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के एक ठेकेदार को कथित तौर पर धमकाने और अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया गया था। उन्हें शनिवार को अत्याचार मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें गुरुवार को उन्हें जमानत मिल गई।
बलात्कार का मामला एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दर्ज कराया था, जिसमें विधायक और उनके सहयोगियों विजय कुमार, सुधाकर, किरण कुमार, लोहित गौड़ा, मंजूनाथ और लोकी पर यौन शोषण, ब्लैकमेल और उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। मुथ्याला नगर की रहने वाली महिला ने विधायक पर बार-बार बलात्कार करने और धमकी देने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कृत्य को रिकॉर्ड किया: महिला
उसने अपनी शिकायत में कहा कि कथित घटनाएं मुनिरत्न के गोदाम और एक रिसॉर्ट सहित विभिन्न स्थानों पर हुईं। महिला ने यह भी दावा किया कि विधायक ने शुरुआत में कोविड-19 महामारी के दौरान स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उससे संपर्क किया था। उसने कहा कि मुनिरत्न ने बार-बार संदेशों और फोन कॉल के जरिए उसे परेशान किया और आखिरकार धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया।
महिला ने अपराध में अन्य लोगों की संलिप्तता का भी जिक्र किया। उसने आरोप लगाया कि मुनिरत्न ने कृत्य को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे लगाए थे आरोपियों पर आईपीसी की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), 354सी (चुपके से देखना), 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी), 504 (जानबूझकर अपमान), 120(बी) (आपराधिक साजिश), 149 (अवैध रूप से एकत्र होना), 384 (जबरन वसूली), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 308 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बताया कि घटना बेंगलुरु के जेपी पार्क के पास एक गोदाम में हुई, जहां कथित अपराध को अंजाम दिया गया।


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