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Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को आरएसएस की गतिविधियों को सड़कों पर मार्च निकालने या सरकारी स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने से रोकने के लिए नियम बनाने का फैसला किया।
यह फैसला कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखे पत्र के आधार पर लिया गया, जिसमें आरएसएस की गतिविधियों और उससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।
"हम जो नियम बनाना चाहते हैं, वे सार्वजनिक स्थानों, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी परिसरों, सरकारी संस्थानों और सहायता प्राप्त संस्थानों से संबंधित हैं। हम गृह विभाग, विधि विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा जारी पिछले आदेशों को एक साथ लाकर एक नया नियम बनाएंगे। अगले दो-तीन दिनों में, नया नियम कानून और संविधान के दायरे में लागू हो जाएगा," मंत्री ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा।
"हम किसी भी संगठन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अब से आप सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। आपको जो भी करना है, वह सरकार की अनुमति लेने के बाद ही करना होगा," उन्होंने कहा।
खड़गे ने कहा कि यह सरकार के विवेक पर निर्भर है कि वह ऐसी गतिविधियों को करने की अनुमति दे या नहीं।
अनुमति देने के लिए कुछ मानदण्ड निर्धारित होने का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा, "आप केवल अधिकारियों को सूचना देकर सड़क पर लाठी लहराते हुए नहीं चल सकते या पथ संचलन नहीं निकाल सकते। ये सभी बातें उन नियमों का हिस्सा होंगी जिन्हें हम लागू करने जा रहे हैं।"
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