
Karnataka कर्नाटक: राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल रिफॉर्म्स (DPAR) ने अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के लिए इंटरनल रिज़र्वेशन लागू करते हुए 56,432 सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय राज्य में हाल ही में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसमें SC वर्ग के लिए आरक्षण संरचना को स्पष्ट किया गया।
सरकारी आदेश के अनुसार, अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत आरक्षण को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें कैटेगरी ‘A’ और ‘B’ को 5.25-5.25 प्रतिशत तथा कैटेगरी ‘C’ को 4.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
DPAR के अंडर सेक्रेटरी द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि हाई कोर्ट के अंतरिम निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने भर्ती और प्रवेश प्रक्रियाओं को अदालत के अंतिम निर्णय तक अंतरिम आरक्षण ढांचे के तहत जारी रखने का निर्णय लिया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कैटेगरी ‘C’ के आरक्षण कोटे में से 20 प्रतिशत पद SC समुदाय की 59 सबसे पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित रहेंगे। यदि इन समूहों से योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इन पदों को कैटेगरी ‘C’ के अन्य समुदायों से भरा जाएगा। वहीं, यदि SC श्रेणी में भी पद खाली रह जाते हैं, तो उन्हें सामान्य SC कोटे के तहत समायोजित किया जाएगा।
सरकार ने 3 सितंबर 2025 को जारी पुराने इंटरनल रिज़र्वेशन आदेश के तहत शुरू की गई सभी भर्ती प्रक्रियाओं को वापस लेने का भी निर्देश दिया है। उन सभी पुरानी अधिसूचनाओं को रद्द कर 27 फरवरी 2026 को जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार फिर से जारी किया जाएगा।
इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि यदि कोर्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 24 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी देता है, तो अतिरिक्त 6 प्रतिशत पदों को बैकलॉग पदों के रूप में भरने पर विचार किया जाएगा।
सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि 56,432 स्वीकृत पदों पर भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि विभिन्न विभागों में रिक्तियों को भरा जा सके और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाया जा सके।
इस निर्णय को राज्य की आरक्षण नीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे SC समुदाय के भीतर प्रतिनिधित्व को अधिक संतुलित बनाने का प्रयास किया गया है।





