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Karnataka कर्नाटक: कोप्पल डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेशंस कोर्ट ने एक इज़राइली समेत दो महिलाओं के रेप और एक टूरिस्ट की हत्या के तीन आरोपियों को मौत की सज़ा सुनाई है। जज सदानंद नागप्पा नायक ने सोमवार को सज़ा सुनाई। सज़ा सुनते ही कोर्टरूम में मौजूद दोषी फूट-फूट कर रोने लगे।जज ने मामले में रेप, रॉबरी, मर्डर, साज़िश, हमला और क्रूरता के अपराधों को कन्फर्म करते हुए एक मामले में मौत की सज़ा और बाकी पांच में उम्रकैद की सज़ा सुनाई। दोषी कंस्ट्रक्शन वर्कर मल्लेश उर्फ हांडी मल्ला (22), चेतन साई कामेश्वर राव (21), और शरणप्पा उर्फ शरणबसराज (27) हैं।डिस्ट्रिक्ट जज सदानंद नागप्पा नायक ने सभी पहलुओं की पूरी जांच के बाद मौत की सज़ा का आदेश दिया। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नागलक्ष्मी ने कहा कि आदेश की एक कॉपी हाई कोर्ट को सौंपी जाएगी, और हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन के बाद ही सज़ा लागू की जाएगी।
छह महीने में फैसला: वकीलों के मुताबिक, गंगावती कोर्ट के इतिहास में यह पहली बार है कि दो महिलाओं के रेप और एक टूरिस्ट की हत्या जैसे गंभीर मामले की सुनवाई हुई है और पेश होने के सिर्फ़ छह महीने के अंदर फैसला सुनाया गया है।यह केस 6 मार्च, 2025 को रजिस्टर किया गया था। पुलिस डिपार्टमेंट के पास चार्जशीट फाइल करने के लिए 90 दिन का समय था। लोअर कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के बाद, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल के सिर्फ़ छह महीने के अंदर आरोपियों को सज़ा सुनाई गई।
हंपी-अनेगुंडी इलाके में घूमने आई एक इज़राइली महिला, एक लोकल महिला और उनके तीन दोस्त, रात के सन्नाटे में लेफ्ट बैंक कैनाल, तुंगभद्रा के पास बैठे थे और गिटार बजाकर म्यूज़िक का मज़ा ले रहे थे। देर रात, तीन लड़के आए और दोनों महिलाओं के साथ मारपीट करने लगे। जब अमेरिकन टूरिस्ट, महाराष्ट्र के टूरिस्ट और ओडिशा के टूरिस्ट ने उन्हें बचाने की कोशिश की, तो अपराधियों ने उन पर भी हमला कर दिया। ओडिशा के लड़के को नहर में धकेल दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में उन्होंने दोनों महिलाओं के साथ गैंगरेप किया।
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