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Karnataka कर्नाटक : बेंगलुरु के एक निजी स्कूल में कक्षा 5 के एक छात्र के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। यह घटना 14 अक्टूबर को दो दिन की अनुपस्थिति के बाद स्कूल लौटने पर हुई। नौ साल के बच्चे को पहले शिक्षक ने सज़ा दी और बाद में प्रिंसिपल ने उसकी पिटाई कर दी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षिका ने बच्चे को दो घंटे तक बैठने नहीं दिया और कथित तौर पर उसे पीटा। इसके बाद वह उसे प्रिंसिपल के चैंबर में ले गई, जहाँ उस पर सीपीवीसी पाइप से हमला किया गया। टीओआई की रिपोर्ट में बच्चे के पिता के हवाले से कहा गया, "उसे प्रिंसिपल के चैंबर में ले जाया गया, जहाँ प्रिंसिपल ने उसके नितंबों, पैरों और हाथों पर सीपीवीसी पाइप से हमला किया। यह घटना शिक्षक और स्कूल के सचिव, जो प्रिंसिपल के पिता और स्कूल के मालिक भी हैं, की मौजूदगी में हुई।"
बेंगलुरु के गड्ढे की मरम्मत की बजाय सोफ़ा मिला, इंटरनेट पर मज़ाक, 'आधुनिक समस्याओं का कोई न कोई समाधान ज़रूरी है' जब भी बच्चा भागने की कोशिश करता, शिक्षक प्रिंसिपल को उसे और पीटने का निर्देश देते। बच्चे को चोटें आई हैं और उसका इलाज चल रहा है। वह पिछले तीन सालों से स्कूल में पढ़ रहा है और उसका बड़ा भाई भी उसी स्कूल में पढ़ता है। जब बच्चा चोटों के निशान लेकर घर लौटा, तो उसके माता-पिता ने स्कूल से शिकायत की, लेकिन स्कूल ने उन्हें स्थानांतरण प्रमाणपत्र लेने को कहा और किसी भी गलती को स्वीकार नहीं किया। एक व्यक्ति को 'ट्रैफ़िक-मुक्त' ड्राइविंग पसंद है, उसे 2010 के बेंगलुरु की याद आ गई कामाक्षीपाल्या पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 (बच्चे के साथ क्रूरता के लिए दंड), और भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 (खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुँचाना) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है।
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