कर्नाटक

Bengaluru की अदालत आज भाजपा विधायक मुनिरत्न की जमानत से जुड़ी शर्तों पर फैसला सुनाएगी

Rani Sahu
20 Sep 2024 5:52 AM GMT
Bengaluru की अदालत आज भाजपा विधायक मुनिरत्न की जमानत से जुड़ी शर्तों पर फैसला सुनाएगी
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Bengaluru बेंगलुरू : जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत राजराजेश्वरीनगर के विधायक मुनिरत्न को दी गई जमानत से जुड़ी शर्तों पर आज अपना फैसला सुनाएगी, जिन्हें बीबीएमपी ठेकेदार को धमकाने, रिश्वत मांगने और जातिवादी गाली देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
हालांकि विधायक को कग्गलीपुरा पुलिस स्टेशन में उनके और छह अन्य के खिलाफ दर्ज कथित बलात्कार और उत्पीड़न के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 354ए, 354सी, 376, 506, 504, 120(बी), 149, 384, 406, 308 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में भाजपा विधायक मुनिरत्न के अलावा विजय कुमार, सुधाकर, किरण कुमार, लोहित गौड़ा, मंजूनाथ और लोकी समेत छह अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के अनुसार, यह घटना कग्गलीपुरा पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत एक निजी रिसॉर्ट में हुई।
मुनिरत्न वर्तमान में एक ठेकेदार
को धमकाने के आरोप में बेंगलुरु पुलिस की हिरासत में हैं। अगर जमानत मिल जाती है तो पुलिस मुनिरत्न को जेल के पास हिरासत में ले सकती है, क्योंकि वह न्यायिक हिरासत में है। हालांकि, अगर जमानत से इनकार किया जाता है, तो कग्गलीपुरा पुलिस बॉडी वारंट दाखिल करेगी और प्रक्रिया के अनुसार उसे हिरासत में लेगी। इससे पहले, मुनिरत्न को 14 सितंबर की रात को बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के एक ठेकेदार को धमकाने के आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में लिया था।
कोलार के पुलिस अधीक्षक (एसपी) बी निखिल के अनुसार, मुनिरत्न को कोलार पुलिस की मदद से बेंगलुरु पुलिस ने उस समय हिरासत में लिया, जब वह आंध्र प्रदेश जा रहा था। उसे कोलार के पास हिरासत में लिया गया।
पुलिस ने मुनिरत्न के खिलाफ व्यालिकावल पुलिस स्टेशन में दो एफआईआर दर्ज की हैं। ये मामले ठेकेदार चेलवाराजू द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों से जुड़े हैं, जिन्होंने मुनिरत्न पर उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप लगाया है। पहला मामला मौत की धमकी देने से जुड़ा है, जिसमें मुनिरत्न, वीजी कुमार, अभिषेक, वसंत कुमार सहित चार लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं। एफआईआर में धारा 37, 506, 505, 385, 420 और 323 के तहत आरोप शामिल हैं।
चालुवराजू ने आरोप लगाया है कि मुनिरत्न ने उन्हें यह कहकर धमकाया, "रेणुकास्वामी के साथ जो हुआ, वह तुम्हारे साथ भी होगा।" उन्होंने दावा किया कि विधायक ने एक अनुबंध के सिलसिले में कमीशन की मांग की थी। ठेकेदार के अनुसार, उसने कथित तौर पर 1 लाख रुपये की पेशकश की, लेकिन मुनिरत्न ने इनकार कर दिया और पूरी रकम पर जोर दिया। ठेकेदार ने आगे आरोप लगाया, "विधायक मुनिरत्न ने मुझे 20 लाख रुपये देने की धमकी दी है। अगर मैं भुगतान नहीं करता, तो उन्होंने कहा कि रेणुकास्वामी जैसा ही हश्र मेरा भी होगा।" उन्होंने मुनिरत्न की बड़ी बहन के बेटे पर रेणुकास्वामी की हत्या में शामिल होने का भी आरोप लगाया। एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थी, जिसमें कथित तौर पर मुनिरत्न को अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए और एक दलित व्यक्ति, ठेकेदार और उसकी पत्नी को धमकाते हुए दिखाया गया था। (एएनआई)
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