
बेंगलुरु: ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) के अंतर्गत आने वाले पाँच निगमों के चुनाव अगले साल की शुरुआत में ही होने की संभावना है। पिछली बार 198 वार्डों वाली बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के चुनाव अगस्त 2015 में हुए थे और परिषद का कार्यकाल सितंबर 2020 में समाप्त हो गया था और तब से चुनाव बार-बार स्थगित होते रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में बीबीएमपी चुनावों पर चल रहे मामले में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत एक अतिरिक्त हलफनामे में कहा गया है कि वार्ड आरक्षण की अंतिम अधिसूचना 30 नवंबर तक प्रकाशित कर दी जाएगी और चुनाव से संबंधित कार्य, जिसमें लगभग दो महीने लगेंगे, राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा।
“पाँच नए नगर निगमों के गठन की अधिसूचना 19 जुलाई को जारी की गई थी और आपत्तियाँ व सुझाव प्राप्त करने की 30 दिन की अवधि 18 अगस्त को समाप्त हो रही है। प्राप्त सूचनाओं की जाँच और विचार के बाद, अंतिम अधिसूचना सितंबर के पहले सप्ताह तक जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद, परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन प्रक्रिया, जिसमें वार्ड सीमाओं का मसौदा तैयार करना शामिल है, में एक और महीना लगेगा। वार्ड परिसीमन की अंतिम अधिसूचना 1 नवंबर तक प्रकाशित की जाएगी। 30 नवंबर तक, वार्ड आरक्षण की अंतिम अधिसूचना प्रकाशित कर दी जाएगी। ये सभी कार्य राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई समय-सीमा के अनुसार हैं,” इस घटनाक्रम से अवगत एक सूत्र ने बताया।
“30 नवंबर के तुरंत बाद चुनाव नहीं हो सकते। 30 नवंबर के बाद ही राज्य चुनाव आयोग द्वारा वास्तविक कार्य शुरू होता है, जिसे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है। मतदाताओं के सर्वेक्षण, परिसीमन के अनुसार मतदाताओं को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में स्थानांतरित करने और अन्य कार्यों से संबंधित कार्य करने में समय लगेगा। इसमें लगभग दो महीने लगेंगे”, सूत्र ने बताया।
सूत्र ने बताया कि चुनाव आयोग अपना सारा काम पूरा करने के बाद चुनाव की तारीख की घोषणा कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि उम्मीदवारों को चुनाव की तैयारी के लिए कम से कम 45-60 दिन का समय दिया जाना चाहिए। सूत्र ने कहा कि पूरी संभावना है कि बीबीएमपी चुनाव अगले साल की शुरुआत में ही होंगे, संभवतः फरवरी में।
हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि अगर वह उपरोक्त समय-सीमा से पहले सभी तैयारियाँ पूरी कर लेती है, तो वह जल्द से जल्द चुनाव कराएगी, लेकिन सूत्र ने कहा कि इसकी संभावना कम है और कानून के अनुसार, प्रत्येक प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय दिया जाना चाहिए, और चुनाव अगले साल की शुरुआत में ही हो सकते हैं।
राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दी गई समय-सीमा
19 जुलाई को पाँच नए नगर निगमों की स्थापना हेतु अधिसूचना
18 अगस्त को आपत्तियाँ और सुझाव प्राप्त करने की 30 दिन की समय-सीमा समाप्त
2 सितंबर को प्राप्त सूचनाओं की जाँच और विचार के बाद अंतिम अधिसूचना जारी होने की उम्मीद
3 सितंबर - 1 नवंबर को परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन प्रक्रिया, जिसमें वार्ड सीमाओं का मसौदा तैयार करना शामिल है
1 नवंबर को वार्ड परिसीमन पर अंतिम अधिसूचना
30 नवंबर को वार्ड आरक्षण की अंतिम अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी





