
Karnataka कर्नाटक : मेट्रो के काम के लिए गर्डर ले जा रहे ऑटो चालक की मौत के मामले में येलहंका ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मृतक कासिम साब के ससुर सैयद खादर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने ट्रक चालक नवीन कुमार, एनसीसी कंपनी और ठेकेदार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 281 (सार्वजनिक सड़क पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाना) और 106 (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत मामला दर्ज किया है। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और वाहन को जब्त कर लिया गया है। यह घटना मंगलवार रात कोगिलू क्रॉस के पास हुई,
जब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ने वाली हमारी मेट्रो ब्लू लाइन के काम के लिए गर्डर ले जाते समय एक ऑटो चालक गिर गया। येलहंका ट्रैफिक स्टेशन पुलिस ने बताया, "अचानक एक वाहन गर्डर ले जा रहे ट्रक के सामने आ गया। चालक ने वाहन से टकराने से बचने के लिए अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे गर्डर पलट गया और ऑटो पर गिर गया। उस समय ऑटो में सवार एक यात्री ने खतरे को भांपते हुए तुरंत बाहर निकल गया। हालांकि, जब तक कासिम साहब वाहन से बाहर निकले, तब तक गर्डर ऑटो पर गिर चुका था।" 150 फुट लंबे गर्डर का वजन करीब 70 टन है। गर्डर को वाडियारपुर कास्टिंग यार्ड से 18 पहियों वाले ट्रक में लाया गया था।





