कर्नाटक

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन: कर्नाटक उच्च न्यायालय का राज्य को निर्देश

Tulsi Rao
31 July 2025 1:59 PM IST
अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन: कर्नाटक उच्च न्यायालय का राज्य को निर्देश
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बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किए और राज्य सरकार को सभी विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी करने का आदेश दिया कि अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों पर समय सीमा के भीतर निर्णय लिया जाए।

न्यायमूर्ति मोहम्मद नवाज और न्यायमूर्ति के.एस. हेमलेखा की खंडपीठ ने यह आदेश मोहबूब पटेल द्वारा दायर आवेदन पर कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा 23 फरवरी, 2022 को पारित आदेश पर सवाल उठाने वाली राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए पारित किया। आदेश के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन, चाहे निर्धारित प्रारूप में हो या नहीं, प्राधिकारी द्वारा 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में स्पष्ट सूचना के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए।

ऐसे मामलों में जहाँ आवेदक विधवा, निरक्षर या अन्य है, विभागों को आवेदन दाखिल करने में उनकी सहायता के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। सभी आवेदनों पर आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि आवेदन स्वीकार्य नहीं है तो आवेदक को तुरन्त एक तर्कपूर्ण आदेश दिया जाना चाहिए।

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