झारखंड

दूसरे राज्यों से झारखंड आए मतदाता करा सकेंगे नाम ट्रांसफर

Saba Naaz
25 July 2026 6:31 PM IST
दूसरे राज्यों से झारखंड आए मतदाता करा सकेंगे नाम ट्रांसफर
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रांची। झारखंड में रहने वाले ऐसे मतदाताओं के लिए बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है, जिनका नाम अभी किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है। अब वे अपना नाम झारखंड की मतदाता सूची में स्थानांतरित करा सकेंगे। इसके लिए मतदाताओं को फॉर्म-8 और घोषणा पत्र भरना होगा। यह प्रक्रिया 5 अगस्त के बाद शुरू होने वाली दावा-आपत्ति अवधि के दौरान पूरी की जा सकेगी।

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि कुछ ऐसे मतदाता हैं जो वर्तमान में झारखंड में रह रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका नाम दूसरे राज्यों की मतदाता सूची में दर्ज है। इनमें बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में निबंधित मतदाता भी शामिल हैं। ऐसे मतदाता अब झारखंड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक योग्य भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। इसके साथ ही मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना भी बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी मतदाता का नाम केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए और किसी भी तरह की डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जो मतदाता वर्तमान में झारखंड में निवास कर रहे हैं और यहां की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं, वे दावा-आपत्ति अवधि शुरू होने के बाद फॉर्म-8 भर सकते हैं। इसके साथ उन्हें एक घोषणा पत्र भी जमा करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनका नाम झारखंड की मतदाता सूची में स्थानांतरित किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत चल रहे गणना चरण की भी समीक्षा की जा रही है। शनिवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और तैयारियों की जानकारी ली।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि गणना चरण से जुड़े सभी कार्य 29 जुलाई तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि गणना चरण के लिए अब सीमित समय बचा है और सभी पात्र मतदाताओं के प्रपत्र जल्द से जल्द जमा कराए जाएं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य के अधिकतर पात्र मतदाताओं ने अपने प्रपत्र भरकर जमा कर दिए हैं। हालांकि कुछ मतदाताओं के आवेदन हस्ताक्षर नहीं होने या अन्य कारणों से लंबित हैं। ऐसे मामलों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदाताओं की समस्याओं का समाधान तेजी से किया जाए। इसके लिए 1950 टोल फ्री नंबर और ईसीनेट के 'बुक ए कॉल' माध्यम से मिलने वाली शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही अधिकारियों को मतदाताओं से दोबारा संपर्क कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उनकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपना गणना प्रपत्र सही तरीके से भरकर हस्ताक्षर करें और जल्द से जल्द अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जमा करें। इससे प्रारूप मतदाता सूची में उनका नाम शामिल किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का उद्देश्य केवल अधिक से अधिक पात्र लोगों को जोड़ना नहीं है, बल्कि सूची को पूरी तरह सही और पारदर्शी बनाना भी है। किसी भी पात्र नागरिक का नाम छूटे नहीं और किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज न हो, यह सुनिश्चित करना निर्वाचन विभाग की प्राथमिकता है।

झारखंड में शुरू होने वाली यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए राहत लेकर आएगी, जो रोजगार, परिवार या अन्य कारणों से दूसरे राज्यों से आकर यहां बस गए हैं, लेकिन अभी तक उनका नाम पुरानी जगह की मतदाता सूची में दर्ज है। फॉर्म-8 और घोषणा पत्र के माध्यम से वे अब आसानी से अपना नाम झारखंड की मतदाता सूची में स्थानांतरित करा सकेंगे।

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