जमशेदपुर: रांची में हुए लव जिहाद और मॉडलिंग के नाम पर दुष्कर्म करने के आरोपी तनवीर अख्तर को बेल नहीं मिलेगी। रांची सिविल कोर्ट ने उसकी ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज करते हुए अपना फैसला सुना दिया है। सिविल कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त दिनेश कुमार की अदालत में हुई।
जमानत याचिका पर तनवीर की ओर से अधिवक्ता अविनाश पांडेय और अरविंद पांडेय ने बहस की। रांची के कांके रोड इलाके में तनवीर अख्तर यश मॉडल एजेंसी चलाता था। लव जिहाद और मॉडलिंग के नाम पर दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया था। वहीं पीड़िता का कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराते हुए मेडिकल टेस्ट कराया था। मेडिकल टेस्ट रांची के सदर अस्पताल में हुआ था।
मुंबई में दर्ज हुआ था मामला
बिहार के भागलपुर की रहने वाली पीड़िता रांची में रहने के दौरान तनवीर के संपर्क में आयी थी। इसके बाद वह मुंबई चली गयी थी। उसने मुंबई के वर्सोवा थाने में मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद मामला रांची का होने की वजह से केस को गोंदा थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था। मुंबई के वर्सोवा में पीड़िता ने जीरो एफआईआर कराया था। गोंदा थाना में इस संबंध में कांड संख्या 57/2023 दर्ज किया गया है। जिसके बाद रांची पुलिस मामले की जांच कर रही हैं। पीड़िता खुद गोंदा थाने आकर पूरी जानकारी दी थी।