झारखंड

माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामला हाईकोर्ट पहुंचा

Saba Naaz
30 Jun 2026 4:02 PM IST
माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामला हाईकोर्ट पहुंचा
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Jharkhand High Court: झारखंड में माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से नाराज अभ्यर्थी ने न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की है. याचिका में नियुक्ति सुनिश्चित करने और नागपुरी विषय के ईबीसी-I श्रेणी के एक पद को सुरक्षित रखने की मांग की गई है.

हाईकोर्ट में दायर हुई रिट याचिका

यह याचिका अभ्यर्थी जलेश्वर महतो ने अपने अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि सभी चरणों की प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, जो अनुचित है.

विज्ञापन संख्या 02/2025 से जुड़ा मामला

मामला विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत माध्यमिक आचार्य नियुक्ति से जुड़ा है. इसमें ईबीसी-I श्रेणी के तहत नागपुरी विषय के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चलाई गई थी. याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने सभी पात्रता मानदंड पूरे किए और चयन प्रक्रिया में शामिल रहे.

दस्तावेज सत्यापन के बाद भी नियुक्ति नहीं

याचिका के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के दौरान सभी प्रमाणपत्रों की जांच की गई थी और किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई गई. इसके बावजूद नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया. अभ्यर्थी ने इसे मनमाना निर्णय बताया है.

रिक्त पदों पर उठाए सवाल

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि विज्ञापित पदों में से केवल एक का परिणाम जारी हुआ, जबकि अन्य पद बिना किसी स्पष्ट कारण के रिक्त छोड़ दिए गए. इससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं.

नियुक्ति और अंतरिम राहत की मांग

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से नियुक्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ अंतरिम राहत की भी मांग की है. उन्होंने आग्रह किया है कि अंतिम निर्णय तक नागपुरी विषय के ईबीसी-I श्रेणी का एक पद सुरक्षित रखा जाए.

अब अदालत के फैसले पर नजर

इस मामले में अब हाईकोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं. अदालत का फैसला न केवल याचिकाकर्ता, बल्कि इसी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अन्य अभ्यर्थियों पर भी असर डाल सकता है.

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