झारखंड

Ranchi : मोरहाबादी मैदान में 19 जुलाई रात 12 बजे तक धारा 163 लागू

Tara Tandi
19 July 2024 7:29 AM GMT
Ranchi  : मोरहाबादी मैदान में 19 जुलाई रात 12 बजे तक धारा 163 लागू
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Ranchi रांची : मोरहाबादी में स्थित राज्य अतिथिशाला के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में धारा 163 के तहत निशेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. हालांकि यह डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची में लागू नहीं होगा. धारा 163 आज 19 जुलाई की रात 12 बजे तक लागू रहेगा. जारी आदेश में कहा गया कि हाल के दिनों में संगठनों/ दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली पूर्व में निर्धारित स्थान (जाकिर हुसैन पार्क) की जगह अन्य जगहों पर किया जा रहा है. इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होने, यातायात व्यवस्था बाधित होने, विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने और लोक परिशांति भंग होने की संभावना होती है. इसको देखते हुए सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने धारा-163 लागू किया है.
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