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Ranchi रांची : रांची सिविल कोर्ट ने गांजा तस्कर इम्तियाज अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने इम्तियाज पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की राशि जमा नहीं करने की तो दोषी को नौ महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त 5 की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. इम्तियाज को वर्ष 2021 में 26 किलो गांजा के साथ रेलवे पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. उसकी गिरफ्तारी 24 नवंबर 2021 को की गई थी.
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Tara Tandi
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