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मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है.
रांची : मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट पर झारखंड हाई कोर्ट ने एक माह तक के लिए रोक लगाई है. चाईबासा एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने राहुल गांधी को 27 मार्च को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था. साल 2018 में भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराया गया था.
मानहानि का मुकदमा भाजपा ने प्रताप कटियार ने चाईबासा सिविल कोर्ट में दर्ज कराया था. अप्रैल 2022 में राहुल गांधी खिलाफ कोर्ट से जमानती वारंट जारी हुआ था. उस वारंट पर राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया था. जिसके बाद 27 फरवरी 2024 को कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. उस गैर जमानती वारंट पर राहुल गांधी ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित से छूट का आग्रह किया था. लेकिन 14 मार्च 2024 को राहुल गांधी के आवेदन को खारिज कर कोर्ट ने 27 मार्च 2024 को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था.
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