झारखंड

झारखंड: नाबालिग लड़की से बलात्कार के तीन दोषियों को मिला 25 साल सश्रम कारावास की सजा

Renuka Sahu
23 Jan 2022 5:53 AM GMT
झारखंड: नाबालिग लड़की से बलात्कार के तीन दोषियों को मिला 25 साल सश्रम कारावास की सजा
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फाइल फोटो 

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने शनिवार को चार साल पहले एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में तीन लोगों को 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने शनिवार को चार साल पहले एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में तीन लोगों को 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ अदालत ने प्रत्येक पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर उन्हें तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-5 और विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को मामले में शिव कुमार महतो, इंद्रपाल सैनी और श्रीकांत को दोषी ठहराया इसके बाद दोषियों के लिए शनिवार को सजा का ऐलान किया गया।
पुलिस ने जनवरी 2018 में पीड़िता के बयान पर सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया था, जो जमशेदपुर के मानगो इलाके में एक आवासीय सोसायटी में नौकरानी के रूप में काम कर रही थी। मामले में एक पुलिस उपाधीक्षक समेत 22 अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है।
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