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Ranchi रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को गोड्डा जिले में आदिवासी नेता सूर्या हांसदा के कथित फर्जी एनकाउंटर की CBI जांच की मांग वाली एक क्रिमिनल रिट पिटीशन पर राज्य सरकार के जवाब न देने पर कड़ी नाराजगी जताई।
मामले की सुनवाई करते हुए, जस्टिस अंबुज नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक आखिरी हफ्ते का समय दिया, और कहा कि इतने गंभीर मामले में देरी मंजूर नहीं है। पिटीशनर की ओर से एडवोकेट कुमार हर्ष पेश हुए।
यह पिटीशन सूर्या हांसदा की पत्नी सुशीला मुर्मू और उनकी मां नीलमुनि मुर्मू ने दायर की है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस एनकाउंटर को स्टेज-मैनेज और मनगढ़ंत बनाया गया था और सूर्या को जानबूझकर मारा गया था। उन्होंने कोर्ट से एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, खासकर CBI से जांच का आदेश देने की मांग की है, ताकि निष्पक्ष और बिना भेदभाव के जांच हो सके। पिटीशन के मुताबिक, गोड्डा पुलिस ने सूर्या की मौत को एनकाउंटर बताया, लेकिन परिवार का कहना है कि उसे एक प्लान्ड ऑपरेशन में मारा गया था। पिटीशन में कहा गया है कि सिर्फ एक सेंट्रल एजेंसी ही सच्चाई सामने ला सकती है और न्याय पक्का कर सकती है।
गोड्डा पुलिस ने दावा किया था कि 20 से ज़्यादा क्रिमिनल केस में वॉन्टेड सूर्या हांसदा को 11 अगस्त को गोड्डा ज़िले के बोआरीजोर पुलिस स्टेशन एरिया के धमनी पहाड़ के पास मार दिया गया। पुलिस ने यह भी कहा कि उन्हें मौके से हथियार मिले हैं। गोड्डा SP मुकेश कुमार के बताए अनुसार, सूर्या कस्टडी में था और पुलिस टीम उसे हथियार बरामद करने के लिए ले जा रही थी, तभी उसके साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने आगे आरोप लगाया कि सूर्या ने एक पुलिसवाले से हथियार छीना और भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें वह मारा गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स (NCST) ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। हालात को “संदिग्ध” बताते हुए, कमीशन ने घटना की CBI जांच की सिफारिश की, जब उसकी जांच टीम ने मौके का दौरा किया और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए।
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