झारखंड

Jharkhand: पत्नी की हत्या कर बिना बताये जलाया था शव, पति, देवर और ससुर को मिली उम्रकैद

Sarita
26 Feb 2026 7:16 AM IST
Jharkhand: पत्नी की हत्या कर बिना बताये जलाया था शव, पति, देवर और ससुर को मिली उम्रकैद
x
Jharkhand झारखंड: पलामू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के छठे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज राजकुमार मिश्रा की कोर्ट ने एक महिला की हत्या करके उसके ससुराल में उसकी लाश जलाने के जुर्म में तीन आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने हर आरोपी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन महीने की और सिंपल जेल होगी।यह मामला हैदरनगर पुलिस स्टेशन केस नंबर 42/2021 से जुड़ा है। लातेहार पुलिस स्टेशन एरिया के जालिम गांव की रहने वाली संपत्ति कुंवर ने अपने दामाद संजय साव, छोटेलाल साव और साले सोहारी साव के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई थी। FIR 20 अप्रैल, 2021 को इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 302, 201 और 34 के तहत दर्ज की गई थी।
प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, संजय साओ की शादी 2005 में शिकायत करने वाले की बेटी रूबी देवी से हुई थी। शादी के बाद से ही रूबी देवी को दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था। आरोप है कि 20 अप्रैल, 2021 की रात को तीनों आरोपियों ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके माता-पिता को बताए बिना उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया।ट्रायल के दौरान यह भी पता चला कि रूबी देवी पर पहले भी कई बार हमला हो चुका था। एक बार तो उसके पति संजय साओ ने हमले में उसका हाथ भी तोड़ दिया था। पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों संजय साओ, छोटेलाल साओ और सोहारी साओ को सेशन केस नंबर 174/2022 में दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
Next Story