झारखंड

उम्र सीमा विवाद पर हाईकोर्ट ने सुनवाई खत्म की

Saba Naaz
30 Jun 2026 8:16 PM IST
उम्र सीमा विवाद पर हाईकोर्ट ने सुनवाई खत्म की
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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 में उम्र सीमा विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। इसके साथ ही प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) का परिणाम जारी होने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु सीमा तय करना राज्य सरकार का नीतिगत अधिकार है और इसमें सामान्य रूप से न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनाया। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही कट-ऑफ तिथि में संशोधन कर अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में चार वर्ष की छूट दे चुकी है। ऐसे में याचिकाओं में उठाए गए मुख्य मुद्दों का समाधान हो चुका है और अब आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले अभ्यर्थियों द्वारा दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में मांग की गई थी कि आयु सीमा में और छूट दी जाए। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि पूर्व की परीक्षाओं में भी छूट दी गई थी और नियमावली में इसका प्रावधान मौजूद है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि यह नीति निर्धारण का विषय है और इसे सरकार तय करती है।

हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के कारण अब तक जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी नहीं कर सका था। अदालत ने 12 फरवरी 2026 को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में शामिल होने दिया जाए, लेकिन परिणाम जारी करने पर रोक लगी रहे। इसी वजह से परिणाम रुका हुआ था। जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि पीटी परीक्षा पहले ही आयोजित हो चुकी है और उसका परिणाम लगभग तैयार है, लेकिन कानूनी रोक के कारण इसे प्रकाशित नहीं किया जा सका। अब सभी याचिकाओं का निपटारा होने के बाद यह बाधा समाप्त हो गई है।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि संशोधित कट-ऑफ तिथि के दायरे में आने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इससे हजारों उम्मीदवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब माना जा रहा है कि जेपीएससी जल्द ही संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ा अपडेट माना जा रहा है।

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