झारखंड

Gumla: नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक को फांसी

Sarita
17 Feb 2026 10:10 AM IST
Gumla गुमला: झारखंड के गुमला जिले के भरनो ब्लॉक की 13 साल की लड़की से रेप करने वाले तांत्रिक संजय विश्वकर्मा को POCSO एक्ट के तहत मौत की सज़ा सुनाई गई है। हज़ारीबाग जिले के इचाक थाने के कुटुम सुखरी के रहने वाले संजय विश्वकर्मा (49) को सोमवार को गुमला के एडिशनल सेशन जज-4 और स्पेशल जज (POCSO) संजीव भाटिया की कोर्ट में मौत की सज़ा सुनाई गई। संजय ने गुमला के भरनो ब्लॉक की 13 साल की दिव्यांग लड़की से रेप किया था, जिससे वह प्रेग्नेंट हो गई थी।

तांत्रिक संजय विश्वकर्मा ने लड़की के माता-पिता से कहा था कि पूजा-पाठ करने से उनकी दिव्यांगता ठीक हो जाएगी, और वह रात में पूजा-पाठ करेगा। इस बहाने आरोपी लड़की के साथ रात भर एक कमरे में रहता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। यह कई दिनों तक चलता रहा, जिससे 13 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई।

तांत्रिक द्वारा रेप किए जाने के बाद लड़की को अबॉर्शन करवाना पड़ा। इसके बाद पीड़िता के पिता ने भरनो पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई। सोमवार को जज ने संजय विश्वकर्मा को दोषी पाया और उसे इंडियन पीनल कोड की धारा 376 (3) के तहत उम्रकैद और ₹100,000 का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त कैद होगी। इंडियन पीनल कोड की धारा 420 के तहत उसे सात साल की कैद और ₹100,000 का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद होगी। POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाए गए संजय विश्वकर्मा को मौत की सजा सुनाई गई।

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