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रांची Ranchi : राज्य में अस्थाई कर्मचारियों Temporary employees के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. दरअसल, झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी निकायों में अस्थाई तौर पर कार्यरत 90 हजार कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका लाभ सरकार के अलग-अलग सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों व अन्य सरकारी निकायों के सभी संविदा, दैनिक वेतर, आकस्मिक और आउटसोर्स एजेंसियों के जरिए कार्यरत कर्मचारियों को दिया जाएगा.
मुख्य सचिव एल खियांग्ते ने दिए निर्देश
इधर, इस संबंध में मुख्य सचिव एल खियांग्ते की तरफ से कर्मचारी भविष्य निधि व विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत सभी अस्थाई कर्मचारियों के बीच लाभ विस्तारित करने का निर्देश दिया गया है. इसे लेकर एल खियांग्ते ने राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं. बता दें, भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त हुए निर्देश के आलोक में वैसे सभी अस्थाई कर्मी जिनका मानदेय 15,000 या फिस इससे कम था उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि Employees Provident Fund का लाभ दिया जा रहा है. जबकि इस लाभ से 15,000 से अधिक मानदेय पाने वाले अस्थाई कर्मचारी वंचित थे. लेकिन अब मुख्य सचिव एल खियांग्ते ने निर्देश जारी कर दिया है जिसके बाद इसका लाभ अब राज्य के करीब 90 हजार अनुमानित कर्मचारियों को मिल पाएगा. हालांकि राज्य के विभिन्न जिलों में इसे लागू करने के बाद लाभुक अस्थाई कर्मचारियों की संख्या और बढ़ सकती है.
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