x
Ranchi रांची : झारखंड हाई कोर्ट के तीन जजों की वृहद पीठ में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में आवेदन की तिथि के बाद बने प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट की दो खंडपीठ का अलग-अलग फैसला होने के कारण इसे वृहद पीठ में भेजा गया था।
झारखंड हाई कोर्ट के तीन जजों की वृहद पीठ में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में आवेदन की तिथि के बाद बने प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस राजेश शंकर की वृहद पीठ ने सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इस मामले में हाई कोर्ट की दो खंडपीठ का अलग-अलग फैसला होने के कारण इसे वृहद पीठ में भेजा गया था। पूर्व में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने तीन कानूनी मुद्दा निर्धारित करते हुए इस मामले की सुनवाई वृहद पीठ में भेजा था।
Tagsआरक्षण लाभलेकर मंथनदेर से बने प्रमाणपत्रवैधताकोर्टफैसला जल्दDiscussion on reservation benefitscertificates made latevaliditycourtdecision soonजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





