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Chaibasa चाईबासा : जिला उपभोक्ता आयोग ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस को शशिधर सिंह नामक वाहन मालिक को 193268 रुपये चुकाने का आदेश दिया है। यह मामला बीमा दावे से जुड़ा है जिसमें शॉर्ट सर्किट के कारण वाहन को नुकसान हुआ था। आयोग ने बीमा कंपनी के व्यवहार को अनुचित माना और समय पर भुगतान न करने पर ब्याज लगाने का भी निर्देश दिया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश में टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह वाहन मालिक शशिधर सिंह को 1 लाख 63 हजार 268 रुपये की मरम्मत राशि, 20 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना के लिए और 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में कुल 1 लाख 93 हजार 268 रुपये चुकाए।
बताया गया कि शहर के गुटूसाई खदान रोड निवासी शशिधर सिंह ने आयोग में वाद दर्ज कराते हुए अपनी टाटा सिग्ना 5525 वाहन के बीमा दावे को लेकर बीमा कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए थे।
शिकायतकर्ता का कहना था कि वाहन का बीमा टाटा एआईजी से शून्य मूल्यह्रास नीति के तहत लिया गया था, जिसकी अवधि 15 फरवरी 2023 से 14 फरवरी 2024 तक थी। 12 फरवरी 2024 को वाहन में बिजली सर्किट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिससे मुख्य वायरिंग, डैशबोर्ड व अन्य हिस्सों को नुकसान पहुचां।
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