झारखंड

री-एग्जाम विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Saba Naaz
2 July 2026 7:46 PM IST
री-एग्जाम विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
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झारखंड: माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े 2819 अभ्यर्थियों के री-एग्जाम विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान इस मामले को वापस सिंगल बेंच के पास भेजने का आदेश दिया है। अब इस पूरे प्रकरण की आगे की सुनवाई सिंगल बेंच में ही होगी।

यह मामला झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा 2819 अभ्यर्थियों के लिए री-एग्जाम कराने के आदेश से जुड़ा है, जिसे कई अभ्यर्थियों ने चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह पुनर्परीक्षा आदेश उचित नहीं है और इससे अभ्यर्थियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।

इससे पहले इस मुद्दे से जुड़ी याचिकाओं को एक समान जनहित याचिका (PIL) के साथ जोड़कर डिवीजन बेंच के समक्ष भेजा गया था। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत को जानकारी मिली कि संबंधित जनहित याचिका पहले ही निस्तारित हो चुकी है।

इसके बाद डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि जब पीआईएल का निपटारा हो चुका है तो इन व्यक्तिगत रिट याचिकाओं की सुनवाई डिवीजन बेंच में जारी रखने का औचित्य नहीं है।

सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामला सिंगल बेंच को वापस भेज दिया। अब आगे की सुनवाई वहीं होगी। इस फैसले के बाद हजारों अभ्यर्थियों की नजर सिंगल बेंच के आगामी निर्णय पर टिकी हुई है, जो री-एग्जाम और नियुक्ति प्रक्रिया की दिशा तय करेगा।

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