झारखंड

को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में आरोपी कारोबारी संजय डालमिया समेत 5 को 7 साल कारावास की सजा

Renuka Sahu
20 July 2022 3:52 AM GMT
को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में आरोपी कारोबारी संजय डालमिया समेत 5 को 7 साल कारावास की सजा
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सरायकेला के चर्चित को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में कारोबारी संजय डालमिया उर्फ पिंटू डालमिया, सहकारिता बैंक के तत्कालीन एजीएम संदीप सेन, बैंक के शाखा मैनेजर सुनील सतपति, कौशल कुमार सिन्हा और कर्मचारी मदन लाल प्रजापति को सात-सात साल कारावास की सजा हुई है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सरायकेला के चर्चित को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में कारोबारी संजय डालमिया उर्फ पिंटू डालमिया, सहकारिता बैंक के तत्कालीन एजीएम संदीप सेन, बैंक के शाखा मैनेजर सुनील सतपति, कौशल कुमार सिन्हा और कर्मचारी मदन लाल प्रजापति को सात-सात साल कारावास की सजा हुई है।

एसीबी सह चतुर्थ अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को सजा सुनाने के साथ ही डालमिया को 4 करोड़ 14 लाख 30 हजार रुपये बैंक में 10 प्रतिशत सूद के साथ जमा करने का आदेश दिया है। इनके खिलाफ 2019 में केस दर्ज हुआ था। अदालत ने संजय और कौशल को अलग से पचास-पचास हजार, जबकि शेष अन्य बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
डालमिया ने भाई व नौकर के खाते में ट्रांसफर कराये थे पैसे
चाईबासा संवाददाता। चर्चित सरायकेला को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले के अनुसंधान के क्रम में पता चला है कि कारोबारी संजय डालमिया ने इन आरोपियों के साथ मिलकर बैंक की विभन्नि शाखाओं से फर्जी तरीके से 4 कारोड़ 14 लाख 30 हजार रुपये अपने नाम के अलावा अपने भाई और नौकर के खाते में ट्रांसफर कराये थे। सभी पैसों का संजय डालमिया ने गबन कर लिया। उसके पुराने लोन के खाते को भी बंद कर दिया गया था। आरोपियों द्वारा 3 जून 2017 और 6 जून 17 को बैंक से पैसे निकाले गये थे।
राज्य के चर्चित झारखंड राज्य सहकारिता बैंक सरायकेला-खरसावां में हुए घोटाले में 22 अगस्त 2019 को सरायकेला थाने में 38 करोड़ रुपये गबन की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। प्राथमिकी के अनुसार बैंक से कुल 38 करोड़ रुपये लोन दिये गये थे। इसमें 33 करोड़ का लोन कारोबारी संजय कुमार डालमिया द्वारा लिया गया था। अन्य चार करोड़ का लोन अन्य लोगों ने लिया था। लोन लेनेवालों ने बैंक को पैसे नहीं लौटाये। इसके बाद पूरी मामले की जांच हुई।
जांच में इनके लोगों नाम आये थे सामने
जांच के बाद सरायकेला के शाखा प्रबंधक सुनील कुमार सतपति, सहायक मदन लाल प्रजापति, तत्कालीन मैनेजर वीरेंद्र कुमार, क्षेत्रीय कार्यालय चाईबासा में पदस्थापित एजीएम, तत्कालीन लेखाकार शंकर बंदोपाध्याय, चाईबासा क्षेत्रीय कार्यालय के तत्कालीन एमडी मनोजनाथ शाहदेव, तत्कालीन एजीएम मुख्यालय संदीप सेन, सीईओ बृजेश्वर नाथ और संजय कुमार डालमिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
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