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जम्मू और कश्मीर
रिट अधिकार क्षेत्र लंबित सिविल न्याय निर्णय को ओवरराइड नहीं कर सकता: DB
Payal
11 March 2026 3:59 PM IST

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JAMMU.जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शहजाद अज़ीम की डिवीजन बेंच ने बडगाम के रहबर-ए-तालीम अपॉइंटमेंट विवाद में एक लेटर्स पेटेंट अपील खारिज कर दी है। बेंच ने कहा कि एक बार जब कोई पार्टी विवादित तथ्यों के फैसले के लिए सिविल कोर्ट का रास्ता चुन लेती है, तो उसी मामले के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिट जूरिस्डिक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
यह अपील वहीदा यासीन खान ने SWP नंबर 296/2018 में रिट कोर्ट के 23 सितंबर, 2021 के फैसले के खिलाफ दायर की थी, जिसमें मुजफ्फर मोहि-उद-दीन मीर के पक्ष में ReT टीचर के तौर पर 28 जुलाई, 2011 को जारी अपॉइंटमेंट ऑर्डर और 28 अप्रैल, 2011 की जांच को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शहजाद अज़ीम की डिवीजन बेंच ने उस फैसले को बरकरार रखा और अपील खारिज कर दी। मामले के अनुसार, ज़ोनल एजुकेशन ऑफिसर, बडगाम ने 11 नवंबर, 2010 को अपग्रेडेड प्राइमरी स्कूल, न्यू कॉलोनी, ओमपोरा, बडगाम में दो ReT टीचरों की नियुक्ति के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था। अपील करने वाले और प्राइवेट रेस्पोंडेंट दोनों ने अप्लाई किया था, और उसके बाद तैयार किए गए पैनल में, अपील करने वाले का नाम सीरियल नंबर 3 पर था, जबकि चुने गए कैंडिडेट का नाम सीरियल नंबर 2 पर था।
अपील करने वाले ने प्राइवेट रेस्पोंडेंट को शामिल करने पर इस आधार पर आपत्ति जताई थी कि वह कथित तौर पर बटपोरा, हंदवाड़ा का रहने वाला था और इसलिए, ओमपोरा में ReT स्कीम के तहत नियुक्ति के लिए अयोग्य था। हालांकि, असिस्टेंट कमिश्नर (रेवेन्यू), बडगाम द्वारा की गई जांच में पाया गया कि प्राइवेट रेस्पोंडेंट के पास ओमपोरा गांव, तहसील बडगाम का परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट था, जबकि अपील करने वाले के पास श्रीनगर का PRC था, जिसके बाद चुने गए कैंडिडेट को नियुक्ति का हकदार माना गया। रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि अपील करने वाली ने पहले ही एक सिविल केस दायर कर दिया था, जिसमें ReT टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के अपने हक का ऐलान करने की मांग की गई थी और प्राइवेट रेस्पोंडेंट के पक्ष में अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करने पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। इसके बावजूद, उसने बाद में रिट प्रोसिडिंग्स भी जारी रखीं, जिसमें एक पहले की रिट पिटीशन और फिर एक दूसरी रिट पिटीशन शामिल थी, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑर्डर और जांच रिपोर्ट को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि चुने गए कैंडिडेट ने जाली और फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपॉइंटमेंट हासिल किया था।
हाई कोर्ट ने देखा कि मुख्य विवाद में रेजिडेंस सर्टिफिकेट की एलिजिबिलिटी और असली होने के बारे में विवादित फैक्ट्स के सवाल शामिल थे, जो मामले पहले से ही सक्षम सिविल कोर्ट के सामने विचाराधीन थे। बेंच ने माना कि सिविल केस को सही फोरम के तौर पर चुनने के बाद, अपील करने वाली को उसी राहत के लिए बार-बार रिट जूरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था, और इस कोशिश को फोरम-शॉपिंग कहा।
कोर्ट ने आगे फैसला सुनाया कि आर्टिकल 226 के तहत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जूरिस्डिक्शन को सिविल कोर्ट के जूरिस्डिक्शन में नहीं बदला जा सकता, खासकर तब जब उतना ही असरदार दूसरा तरीका मौजूद हो और उसका इस्तेमाल पहले ही किया जा चुका हो। इसने यह भी नोट किया कि अपील करने वाला रिट लिटिगेशन के पहले राउंड में अपॉइंटमेंट ऑर्डर को चैलेंज करने में फेल रहा था, और बार-बार चैलेंज करना कानूनी तौर पर टिक नहीं सकता था।
अपील में कोई दम न पाते हुए, डिवीजन बेंच ने लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया और रिट कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिससे लंबे समय से चल रहा ReT अपॉइंटमेंट विवाद हाई कोर्ट लेवल पर खत्म हो गया।
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