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जम्मू और कश्मीर
Ladakh में पर्यटक की मौत के बाद वाटर एडवेंचर गतिविधियों पर रोक
Kiran
7 Sept 2026 2:44 PM IST

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लदाख Ladakh शाम ज़िले के प्रशासन ने एक आदेश जारी करके ज़िले में पानी से जुड़ी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है, "सिंधु नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी और ज़ंस्कार नदी में किलिमा के पास राफ्टिंग/कायक-िंग के दौरान हुई एक दुर्घटना, जिसमें दुर्भाग्य से एक विदेशी नागरिक की मौत हो गई, को देखते हुए शाम ज़िला प्रशासन ने पानी से जुड़ी सभी एडवेंचर गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इसलिए, कोई भी व्यक्ति, एजेंसी, एडवेंचर गतिविधि ऑपरेटर, संगठन या कोई अन्य संस्था शाम के ज़िला मजिस्ट्रेट कार्यालय से लिखित अनुमति के बिना ऐसी कोई गतिविधि शुरू, आयोजित या संचालित नहीं करेगी।"
आदेश में चेतावनी दी गई है कि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में ज़िम्मेदार व्यक्ति या संस्था के खिलाफ़ लागू नियमों और कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, नुब्रा ज़िला प्रशासन ने भी, जहाँ बड़ी संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटक आते हैं, ज़िले की नदियों में पानी से जुड़ी एडवेंचर गतिविधियों पर रोक लगा दी है।
आदेश में कहा गया है कि पर्यटक, आने वाले लोग और ऑपरेटर श्योक और नुब्रा नदियों का इस्तेमाल राफ्टिंग, कायक-िंग और अन्य एडवेंचर और मनोरंजन गतिविधियों के लिए तेज़ी से कर रहे हैं। आदेश में कहा गया है, "ऐसी गतिविधियों में नदी की गहराई, पानी के बहाव, धारा, मौसम की स्थिति, इलाके और अन्य अप्रत्याशित कारकों से जुड़े जोखिम होते हैं, जो प्रतिभागियों की सुरक्षा और जान के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं, खासकर तब जब सुरक्षा का उचित आकलन और ज़रूरी सुरक्षा उपाय न किए गए हों।"
इसमें कहा गया है कि जन सुरक्षा और दुर्घटनाओं, अनहोनी घटनाओं और जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए, नुब्रा के अधिकार क्षेत्र में की जा रही राफ्टिंग, कायक-िंग और ज़िप-लाइनिंग जैसी ऊँचाई वाली एडवेंचर गतिविधियों सहित पानी से जुड़ी सभी एडवेंचर गतिविधियों और खेलों को नियंत्रित करना ज़रूरी समझा गया। यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक कि व्यापक सुरक्षा आकलन, निरीक्षण और जोखिम मूल्यांकन नहीं किया जाता और संबंधित एजेंसियों द्वारा सभी ज़रूरी सुरक्षा मानक, सावधानियाँ, उपकरण और नियामक उपाय ठीक से लागू नहीं किए जाते। आदेश में कहा गया है, "इसलिए, यह आदेश दिया जाता है कि नुब्रा के अधिकार क्षेत्र में राफ्टिंग, कायाकिंग और इसी तरह की अन्य पानी से जुड़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़, साथ ही ज़िप-लाइनिंग जैसी ज़्यादा ऊंचाई वाली एडवेंचर एक्टिविटीज़ पर तुरंत प्रभाव से रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति, एजेंसी, एडवेंचर एक्टिविटी ऑपरेटर, संस्था या कोई अन्य इकाई नुब्रा के ज़िला मजिस्ट्रेट से पहले लिखित अनुमति लिए बिना ऐसी कोई भी गतिविधि शुरू, आयोजित, संचालित या सुविधाजनक नहीं बना सकती है।"
लद्दाख अपने शानदार पहाड़ों, साफ़ नदियों और अद्भुत नज़ारों के लिए मशहूर है, और एडवेंचर टूरिज़्म इसकी अर्थव्यवस्था के अहम स्तंभों में से एक है। इस केंद्र शासित प्रदेश में इस साल जनवरी से जुलाई के बीच 3,30,332 पर्यटक आए, जबकि पूरे कैलेंडर वर्ष 2025 में कुल 3,35,872 पर्यटक आए थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2025 में लद्दाख आने वाले 3,349 विदेशी पर्यटकों की तुलना में जून 2026 में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़कर 6,680 हो गई, जो 99.46 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। यह बढ़ोतरी ज़्यादा ऊंचाई पर एडवेंचर, संस्कृति, आध्यात्मिकता और सस्टेनेबल टूरिज़्म के अनुभव की तलाश करने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के बीच लद्दाख की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है।
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