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साम्बा न्यूज़: दिल्ली की एक अदालत ने तरलोचन सिंह वजीर हत्याकांड के तीन आरोपियों में से दो डीजीपीसी के पूर्व महासचिव हरजिंदर सिंह रैना और जम्मू डीजीपीसी कैशियर जगपाल सिंह को आज जमानत दे दी।
तीसरे आरोपी सिख संयुक्त मोर्चा के नेता सुदर्शन सिंह वजीर की जमानत याचिका पर अदालत ने विचार नहीं किया, क्योंकि एक सूत्र के अनुसार, अपराध शाखा ने पिछले शनिवार को उसके खिलाफ धारा 120बी और धारा 302 के तहत चालान पेश किया था।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व एमएलसी और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रमुख नेता तरलोचन सिंह वजीर की 3 सितंबर, 2021 को नई दिल्ली में हत्या कर दी गई थी और उनका शव एक फ्लैट में मिला था।
जैसा कि बताया गया है, सुदर्शन सिंह वज़ीर और उनके दो सहयोगियों को पहले दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा सेल द्वारा दिल्ली बुलाया गया था और बाद में तरलोचन सिंह वज़ीर हत्याकांड में उनकी कथित संलिप्तता के लिए औपचारिक रूप से 2 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी हनुमान रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के हरप्रीत सिंह पुत्र परमजीत सिंह के खुलासों पर आधारित थी, जो तरलोचन सिंह वजीर हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, जिसे दिसंबर में जम्मू पुलिस की एक टीम ने चन्नी हिम्मत से पकड़ा था। हरप्रीत सिंह, जो गांधी नगर में राकेश अग्रवाल उर्फ केशा बनिया के घर में दिनदहाड़े लूट में भी शामिल था, को बाद में दिल्ली पुलिस अदालत के आदेश पर नई दिल्ली ले गई क्योंकि वह तरलोचन सिंह हत्याकांड में भी फरार था।