जम्मू और कश्मीर

ड्रग तस्करी रोकने प्रशासन ने की संपत्ति कुर्क, NDPS एक्ट लागू

Ratna Netam
19 April 2026 5:04 PM IST
ड्रग तस्करी रोकने प्रशासन ने की संपत्ति कुर्क, NDPS एक्ट लागू
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Jammu.जम्मू: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एनडीपीएस (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस) एक्ट के तहत एक बड़े ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क कर दी। यह कार्रवाई स्थानीय प्रशासन और पुलिस के संयुक्त प्रयास का परिणाम है और इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कठोर संदेश देना है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई के तहत आरोपी की सभी चल और अचल संपत्तियों को प्रशासनिक कब्जे में लिया गया है। इनमें बैंक खाते, वाहन और रियल एस्टेट संपत्तियां शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 के तहत उठाया गया, जो मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से जुड़े व्यक्तियों की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त था और उसकी गतिविधियों के खिलाफ लगातार निगरानी रखी जा रही थी। कुर्क की गई संपत्ति की कुल कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। इस कार्रवाई से स्थानीय प्रशासन ने यह संदेश दिया कि ड्रग तस्करी के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत इस प्रकार की कार्रवाई न केवल अपराधियों को वित्तीय नुकसान पहुंचाती है, बल्कि नए अपराधियों को भी चेतावनी देती है। जब तस्करों की संपत्ति जब्त होती है, तो उनके नेटवर्क और तस्करी के जाल को कमजोर किया जा सकता है।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों का उपयोग कानून के अनुसार होगा और आरोपी के खिलाफ लंबित मामलों में सबूत के तौर पर भी काम आएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे मादक पदार्थों की तस्करी और इसके प्रभावों के खिलाफ सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें।

इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल आरोपी को दंडित करना नहीं है, बल्कि पूरे समाज को ड्रग्स से होने वाले नुकसान और इसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गंभीरता से अवगत कराना है। अधिकारियों ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़े तस्कर की संपत्ति कुर्क की गई है, और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

स्थानीय नागरिकों ने पुलिस और प्रशासन की इस पहल की सराहना की। उनका कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी पर यह कदम समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगा और युवाओं को इस हानिकारक गतिविधि से दूर रखेगा।

अंततः, जम्मू-कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत यह कार्रवाई करके स्पष्ट कर दिया है कि मादक पदार्थों के खिलाफ शून्य-सहनशीलता नीति लागू है। ड्रग तस्करी रोकने के लिए यह एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम माना जा रहा है।
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एनडीपीएस (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस) एक्ट के तहत एक बड़े ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क कर दी। यह कार्रवाई स्थानीय प्रशासन और पुलिस के संयुक्त प्रयास का परिणाम है और इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कठोर संदेश देना है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई के तहत आरोपी की सभी चल और अचल संपत्तियों को प्रशासनिक कब्जे में लिया गया है। इनमें बैंक खाते, वाहन और रियल एस्टेट संपत्तियां शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 के तहत उठाया गया, जो मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से जुड़े व्यक्तियों की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है।
जम्मू-कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त था और उसकी गतिविधियों के खिलाफ लगातार निगरानी रखी जा रही थी। कुर्क की गई संपत्ति की कुल कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। इस कार्रवाई से स्थानीय प्रशासन ने यह संदेश दिया कि ड्रग तस्करी के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत इस प्रकार की कार्रवाई न केवल अपराधियों को वित्तीय नुकसान पहुंचाती है, बल्कि नए अपराधियों को भी चेतावनी देती है। जब तस्करों की संपत्ति जब्त होती है, तो उनके नेटवर्क और तस्करी के जाल को कमजोर किया जा सकता है।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों का उपयोग कानून के अनुसार होगा और आरोपी के खिलाफ लंबित मामलों में सबूत के तौर पर भी काम आएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे मादक पदार्थों की तस्करी और इसके प्रभावों के खिलाफ सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें।
इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल आरोपी को दंडित करना नहीं है, बल्कि पूरे समाज को ड्रग्स से होने वाले नुकसान और इसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गंभीरता से अवगत कराना है। अधिकारियों ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़े तस्कर की संपत्ति कुर्क की गई है, और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
स्थानीय नागरिकों ने पुलिस और प्रशासन की इस पहल की सराहना की। उनका कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी पर यह कदम समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगा और युवाओं को इस हानिकारक गतिविधि से दूर रखेगा।
अंततः, जम्मू-कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत यह कार्रवाई करके स्पष्ट कर दिया है कि मादक पदार्थों के खिलाफ शून्य-सहनशीलता नीति लागू है। ड्रग तस्करी रोकने के लिए यह एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम माना जा रहा है।
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