जम्मू और कश्मीर

SCने मुख्यमंत्री उमर और पत्नी पायल अब्दुल्ला को वैवाहिक विवादों को सुलझाने को कहा

Kiran
17 April 2025 5:29 PM IST
SCने  मुख्यमंत्री उमर और पत्नी पायल अब्दुल्ला को  वैवाहिक विवादों को सुलझाने को कहा
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मुख्यमंत्री उमर

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला को निर्देश दिया है कि वे एक साथ बैठकर अपने वैवाहिक विवादों को सुलझाने का प्रयास करें।

नेता द्वारा तलाक के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ को बताया गया कि दोनों के बीच मध्यस्थता का पिछला दौर विफल हो गया था।
पीठ ने 15 अप्रैल को पारित आदेश में कहा, "हालांकि इस मामले में मध्यस्थता विफल हो गई है, लेकिन विशुद्ध रूप से एक और मौका देने के लिए, पक्षों को एक साथ बैठकर अपने विवादों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास तीन सप्ताह के भीतर किए जाने चाहिए।"
मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने पायल से उनके पति की याचिका पर जवाब मांगा था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर, 2023 को उमर की तलाक की याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि उनकी अपील में कोई दम नहीं है और 2016 के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसने उन्हें तलाक का आदेश देने से इनकार कर दिया था।


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