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JAMMU जम्मू: जिला जम्मू ग्रामीण District Jammu Rural के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने घी ब्रांड 'वरिया' की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है क्योंकि इसका नमूना घटिया और असुरक्षित पाया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ब्लॉक सोहांजना, जिला जम्मू ने फर्म मेसर्स वेरोना प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड- प्लॉट नंबर -4 सर्वे नंबर 230-बी/एच सहकारी मंडली - वेरावल (शापर)- 360024 (गुजरात) -भारत लाइसेंस संख्या: 10716019000147 द्वारा निर्मित घी ब्रांड वरिया (200 मिली) (बैच नंबर: वीवाई-001) का एक नमूना उठाया था। खाद्य विश्लेषक राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद ने घी के नमूने को घटिया और असुरक्षित घोषित किया।
चूंकि एफबीओ ने एनएफएल गाजियाबाद FBO NFL Ghaziabad की रिपोर्ट को चुनौती दी और पुनः विश्लेषण के लिए अपील की आरएफएल कोलकाता के निदेशक ने भी उक्त घी के नमूने को ‘घटिया और असुरक्षित’ घोषित किया। अब धारा 36(3) (बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अजय खजूरिया, नामित अधिकारी खाद्य सुरक्षा, जम्मू ग्रामीण ने सामान्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में तत्काल प्रभाव से उक्त घी ब्रांड वरिया (200 मिली) की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।
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Triveni
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