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जम्मू और कश्मीर
Reasi: होटल और दुकानों से कर्मचारी जानकारी मांगी गई
Saba Naaz
23 Jan 2026 7:02 PM IST

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Reasi रियासी: जम्मू-कश्मीर के रियासी ज़िले में होटलों, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, दुकानों और दूसरे बिज़नेस संस्थानों के मालिकों को शुक्रवार को अधिकारियों को अपने कर्मचारियों की जानकारी जमा करने का आदेश दिया गया।
यह आदेश एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रियासी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया। यह देखते हुए कि यह ज़िला दो पवित्र तीर्थस्थलों के लिए जाना जाता है, जैसे कटरा में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर और तहसील पौनी के रानसू में श्री शिव खोड़ी मंदिर, जहाँ देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री हर दिन दर्शन करने आते हैं, और ज़िले में बिज़नेस समुदाय ने उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, ढाबे, शॉपिंग मॉल और दूसरे कमर्शियल संस्थान/संपत्तियाँ बनाई हैं, इसमें कहा गया है कि इन संस्थानों को चलाने के लिए उन्होंने कई कर्मचारियों/सहायकों को रखा है। आदेश में कहा गया है कि, इसे देखते हुए, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और आम जनता और पवित्र तीर्थस्थलों पर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऐसे कमर्शियल संस्थानों द्वारा रखे गए कर्मचारियों का वेरिफिकेशन करना ज़रूरी समझा गया।
"इसलिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत मुझे मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, मैं, राकेश कुमार (JKAS), एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रियासी, यह आदेश देता हूँ कि रियासी ज़िले के सभी होटलों, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, ढाबों, शॉपिंग मॉल और अन्य कमर्शियल संस्थानों के मालिक अपने कर्मचारियों की जानकारी, जिसमें नाम, पिता का नाम, उम्र, आवासीय पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर शामिल हैं, 39 दिनों के अंदर अपने संबंधित पुलिस स्टेशनों और संबंधित तहसीलदारों को जमा करें (हार्ड और सॉफ्ट कॉपी)," इसमें कहा गया है।
"चूंकि इस आदेश का पहले से नोटिस देना संभव नहीं है, इसलिए इसे एकतरफ़ा जारी किया जा रहा है," आदेश में कहा गया है। यह भी चेतावनी दी गई कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, रियासी को इस आदेश को "पूरी तरह से" लागू करने का काम सौंपा गया।
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