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Jammu: जम्मू में पोक्सो, पोश अधिनियमों पर कार्यक्रम संपन्न
जम्मू Jammu: जम्मू के गुलशन ग्राउंड स्थित जम्मू-कश्मीर पुलिस ऑडिटोरियम में आज “संवाद के प्रशिक्षण मैनुअल के विशेष संदर्भ Special references to the manual में पोक्सो अधिनियम और पोश अधिनियम तथा लैंगिक रूढ़िवादिता का मुकाबला” शीर्षक से दो दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। दूसरे दिन के पहले सत्र का संचालन यू के जलाली, वरिष्ठ अधिवक्ता, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय और जीएसआईसीसी के सदस्य तथा पूर्व महाधिवक्ता ने किया, जिन्होंने चर्चा की कि न्यायिक निर्णय लेने में पूर्व निर्धारित रूढ़िवादिता पर निर्भर रहना न्यायाधीशों के प्रत्येक मामले को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से उसके गुण-दोष के आधार पर तय करने के कर्तव्य का उल्लंघन करता है। विशेष रूप से, महिलाओं के बारे में रूढ़िवादिता पर निर्भर रहना महिलाओं के लिए कानून के आवेदन को कई हानिकारक तरीकों से विकृत करने के लिए उत्तरदायी है।
संसाधन व्यक्ति ने समझाया कि जब रूढ़िवादिता का उपयोग किसी मामले के परिणाम को नहीं बदलता है, तब भी रूढ़िबद्ध भाषा हमारे संवैधानिक लोकाचार के विपरीत विचारों को मजबूत कर सकती है। कानून के जीवन के लिए भाषा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश जिस भाषा का उपयोग करते हैं, वह न केवल कानून की उनकी व्याख्या को दर्शाती है, बल्कि समाज के बारे में उनकी धारणा को भी दर्शाती है। उन्होंने कहा कि लैंगिक रूढ़िवादिता का मुकाबला करने की पुस्तिका में लैंगिक-अन्यायपूर्ण शब्दों की शब्दावली है और वैकल्पिक शब्दों या वाक्यांशों का सुझाव दिया गया है, जिनका उपयोग याचिकाओं के साथ-साथ आदेशों और निर्णयों का मसौदा तैयार करते समय किया जा सकता है।
हालांकि, रूढ़िवादिता को चुनौती देना और उन पर काबू पाना एक समान, समावेशी और दयालु समाज सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने POCSO अधिनियम और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के परस्पर संबंधों को भी समझाया। दूसरे सत्र का संचालन सोनिया गुप्ता, पीडीजे रियासी ने किया, जिन्होंने यौन अपराधों के बाल पीड़ितों के पुनर्वास और मुआवजे पर विस्तृत जानकारी दी।