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जम्मू और कश्मीर
पीओजेके विस्थापितों को जम्मू-कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिकार
Kiran
31 Oct 2025 11:58 AM IST

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Srinagar श्रीनगर, 31 अक्टूबर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को कहा कि दशकों पहले केंद्र शासित प्रदेश में बसे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) के विस्थापितों को उन्हें आवंटित भूमि पर मालिकाना हक प्रदान किया गया है। समाचार एजेंसी-कश्मीर न्यूज़ ऑब्ज़र्वर (केएनओ) के अनुसार, राजस्व विभाग ने एक विधायक के प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 1947, 1965 और 1971 के विस्थापितों को विभिन्न सरकारी आदेशों और अधिनियमों के तहत पहले ही मालिकाना हक मिल चुका है।
विभाग ने कहा कि सरकार ने शरणार्थी कॉलोनियों को नियमित करने और मालिकाना हक प्रदान करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए हैं, जिसमें 1954 के कैबिनेट आदेश संख्या 578-सी, 1976 के कृषि सुधार अधिनियम और 1966 तथा 2024 में जारी आदेशों सहित प्रमुख निर्णयों का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि परिवारों को निर्धारित नियमों के तहत विस्थापित भूमि, राज्य भूमि और आवासीय क्वार्टर आवंटित किए गए थे, और अधिक परिवारों को लाभान्वित करने के लिए बाद के वर्षों में अधिकतम सीमा को संशोधित किया गया था।
इसमें यह भी कहा गया है कि 2024 में जारी हालिया आदेशों में विस्थापित व्यक्तियों, जिनमें पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति भी शामिल हैं, को निष्क्रांत भूमि और पूर्ण मालिकाना अधिकार हस्तांतरित करने का प्रावधान है, जिन्होंने अपनी आवंटित भूमि पर निरंतर अभिलेखीय कब्ज़ा बनाए रखा है। इसमें कहा गया है, "जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं और पात्र लाभार्थियों की केस फाइलें त्वरित आधार पर तैयार की जाती हैं और किसी को भी ऐसे लाभों से वंचित नहीं किया जाता है।"
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