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जम्मू और कश्मीर
NDPS मामलों में एक-तिहाई हिरासत का मतलब अपने-आप ज़मानत मिलना नहीं है: HC
Payal
24 March 2026 4:58 PM IST

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JAMMU.जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि अधिकतम कैद की अवधि का एक-तिहाई हिस्सा पूरा हो जाने से, NDPS एक्ट के तहत गंभीर अपराधों में विचाराधीन कैदी को अपने-आप ज़मानत का अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती कि हिरासत की अवधि के आधार पर ही रिहाई का एक ऐसा अधिकार मिल जाए जिसे छीना न जा सके।
जस्टिस शहज़ाद अज़ीम ने यह आदेश गुरजीत सिंह की ज़मानत अर्जी खारिज करते हुए दिया। गुरजीत सिंह ने NDPS एक्ट की धाराओं 8, 21, 29 और 60 के तहत दर्ज एक मामले में ज़मानत मांगी थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि वह सात साल से ज़्यादा समय से हिरासत में है और इसलिए, निर्धारित अधिकतम सज़ा का एक-तिहाई हिस्सा पूरा करने के बाद वह ज़मानत का हकदार बन गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जम्मू ने पुलिस के साथ मिलकर 6 अगस्त, 2018 को नरवाल बाई-पास पर एक ट्रक को रोका और कथित तौर पर वाहन के एक गुप्त हिस्से में छिपाई गई 52.523 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। कोर्ट ने गौर किया कि इस बरामदगी में प्रतिबंधित सामग्री की एक बहुत बड़ी व्यावसायिक मात्रा शामिल थी, जिसकी कीमत कथित तौर पर 250 करोड़ रुपये से ज़्यादा थी।
याचिका खारिज करते हुए, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि NDPS एक्ट के तहत व्यावसायिक मात्रा वाले मामलों में, धारा 37 में दी गई रोक काफी सख्त है और ज़मानत मिलना एक अपवाद ही रहता है। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक हिरासत में रहना या मुकदमे में देरी होना, अपने आप में, कानूनी रोक की सख्ती को कम नहीं कर सकता, जब तक कि यह मानने के लिए कोई ठोस आधार न हो कि आरोपी उस अपराध का दोषी नहीं है।
कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि BNSS की धारा 479 का पहला परंतुक (proviso) आरोपी को केवल तभी ज़मानत के लिए अर्जी देने का अधिकार देता है जब उसने अधिकतम कैद की अवधि का एक-तिहाई हिस्सा पूरा कर लिया हो; लेकिन दूसरा परंतुक कोर्ट की उस शक्ति को सुरक्षित रखता है जिसके तहत वह सरकारी वकील की बात सुनने और लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद भी हिरासत जारी रख सकता है।
NDPS एक्ट के तहत ज़मानत के लिए तय शर्तों को पूरा करने वाली कोई भी असाधारण परिस्थिति न पाते हुए, कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। हालांकि, याचिकाकर्ता की लंबी हिरासत को देखते हुए, कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह बाकी बचे गवाहों के बयान एक ही बार में दर्ज करे और दो महीने के भीतर हर हाल में मुकदमा पूरा करे।
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