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Jammu जम्मू। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले की पुलिस ने शनिवार को बताया कि उसने एक कुख्यात ड्रग तस्कर पर मामला दर्ज किया है, जिसे भद्रवाह जेल में रखा गया है। पुलिस ने कहा कि चल रहे नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत मादक पदार्थों के खतरे के खिलाफ अपनी कड़ी मुहिम को जारी रखते हुए, जिला पुलिस रियासी ने एसएसपी रियासी मुकुंद तिबरेवाल के निर्देशों पर एक और बड़ी सफलता हासिल की है। आईपीएस ने एक कुख्यात ड्रग पेडलर को पीआईटी एनडीपी अधिनियम के तहत बुक करके और उसे डिस्ट्रिक्ट गेल भद्रवाह में रखकर गिरफ्तार किया।
आरोपी की पहचान सुंदर सिंह उर्फ विशाल (31 वर्ष), पुत्र सुंदर सिंह निवासी पलापड़ी, चिंकाह के रूप में हुई है। उन्हें आदेश संख्या 2026 के 12 दिनांक 24 अप्रैल को डिवीजनल कमिश्नर, जम्मू द्वारा जारी आदेश के तहत हिरासत में लिया गया था। आरोपी विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई एनडीपीएस मामलों में संलिप्त था। एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई बार मामला दर्ज होने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद, आरोपी ने स्थानीय युवाओं को धन के लालच में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ बेचना जारी रखा।
मादक पदार्थों की तस्करी में उसकी निरंतर संलिप्तता को देखते हुए और समाज को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए, उसके खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत सख्त निवारक कार्रवाई की गई। पूरी जांच परिवीक्षाधीन सब-इंस्पेक्टर राहुल जमवाल द्वारा, थाने के कार्यालय के इंस्पेक्टर रियासी इंस्पेक्टर खियातिमान खगुरिया के नेतृत्व में एक टीम द्वारा, और डिप्टी एसपी हेडक्वार्टर्स रियासी विशाल के करीबी पर्यवेक्षण में की गई थी।
जानकारी साझा करते हुए एसएसपी रियासी ने बताया कि पुलिस नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। एक ओर, पूरे जिले में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर, नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ नियमित रूप से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने आगे बताया कि रियासी पुलिस ने एंटी ड्रग नामक एक अभियान भी शुरू किया है, जिसमें मुखबिरों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। ड्रग तस्करों को कड़ा संदेश देते हुए एसएसपी रायसी ने कहा कि रियासी में ड्रग तस्करों के लिए कोई जगह नहीं है। एसएसपी ने कहा कि युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने में शामिल लोगों को मुख्यधारा में लौट आना चाहिए, अन्यथा उनके साथ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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