जम्मू और कश्मीर

Jammu में 200 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी

Kiran
28 Jun 2026 5:40 PM IST
Jammu में 200 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी
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Jammu जम्मू पब्लिक सेफ्टी को मज़बूत करने और आग से जुड़ी घटनाओं को रोकने के लिए एक बड़ी मुहिम के तहत, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (JMC) ने करीब 200 प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, होटल, लॉज और दूसरी ज़्यादा आने-जाने वाली कमर्शियल जगहों को नोटिस जारी किया है, और उन्हें फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज़ डिपार्टमेंट से ज़रूरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOCs) लेने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई JMC कमिश्नर डॉ. देवांश यादव के निर्देश पर शुरू की गई है, जिन्होंने फायर सेफ्टी नियमों का सख्ती से पालन करने पर ज़ोर दिया और कहा कि पब्लिक सेफ्टी से समझौता नहीं किया जा सकता।

यह मुहिम कानूनी नियमों के पालन और इमरजेंसी की तैयारियों को लेकर चिंताओं के बाद शुरू की गई है। JMC के मुताबिक, बिना आग से बचाव के सही उपायों, काम करने वाले फायरफाइटिंग इक्विपमेंट और साफ तौर पर मार्क किए गए इमरजेंसी एग्जिट के हॉस्पिटल, होटल और कमर्शियल जगहों का चलना जान और माल के लिए गंभीर खतरा है। कमिश्नर ने सभी डिफॉल्ट करने वाली जगहों को नोटिस मिलने के सात दिनों के अंदर वैलिड फायर सेफ्टी NOCs जमा करने का निर्देश दिया है। ये नोटिस जम्मू और कश्मीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 2000 के नियमों के साथ-साथ लागू बिल्डिंग बाय-लॉज़ और फायर सेफ्टी रेगुलेशंस के तहत जारी किए गए हैं।

डॉ. यादव ने दोहराया कि नागरिकों की सुरक्षा पक्का करना कॉर्पोरेशन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उन्होंने एनफोर्समेंट विंग को नियमों का पालन बारीकी से मॉनिटर करने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। JMC ने चेतावनी दी कि तय समय में ज़रूरी NOC जमा न करने, या फायर सेफ्टी क्लीयरेंस के बिना काम करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जगह को सील करना भी शामिल है।

कॉर्पोरेशन ने मालिकों और मैनेजमेंट को यह भी याद दिलाया कि तय फायर सेफ्टी नियमों का पालन पक्का करने की पूरी ज़िम्मेदारी उनकी है और लापरवाही से होने वाली किसी भी अनहोनी के लिए वे ही ज़िम्मेदार हैं। इसने सभी जगहों से अपील की कि वे ज़रूरी क्लीयरेंस लेकर एनफोर्समेंट विंग को जमा करें ताकि सज़ा वाली कार्रवाई से बचा जा सके।

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