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जम्मू और कश्मीर
नशे के मामलों में छूट नहीं, High Court ने सख्त रुख अपनाया
Ratna Netam
10 May 2026 2:50 PM IST

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Jammu.जम्मू: उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि नशे के आदी अपराधियों को किसी भी हालत में नरमी नहीं दी जानी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि नशे का सेवन और उसके प्रभाव में अपराध करना गंभीर सामाजिक और कानूनी समस्या है, और इसे पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने कहा कि नशे के आदी व्यक्ति अक्सर अपराध के रास्ते पर चल पड़ते हैं और समाज में अस्थिरता पैदा करते हैं। इसलिए, न्यायपालिका का रुख स्पष्ट होना चाहिए कि नशे की लत में फंसे आरोपी भी कानून के दायरे से बाहर नहीं हैं। अदालत ने न्यायाधीशों और निचली अदालतों को यह निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में छूट या नरमी का कोई मौका नहीं दिया जाए।
फैसले के दौरान न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि नशे के मामलों में न्याय की प्रकिया को तेज किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि अगर नशे के अपराधियों को समय पर कड़ी सजा नहीं दी जाती है, तो यह अन्य लोगों को भी अपराध की ओर प्रोत्साहित कर सकता है। अदालत ने कहा कि सख्त कार्रवाई से न केवल आरोपी सुधार सकता है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा।
वकीलों का कहना है कि हाईकोर्ट का यह फैसला नशे के मामलों में गंभीरता और निवारक उपायों को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि अदालत का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि नशे की समस्या सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक चुनौती भी है। इसके समाधान के लिए कानून का कठोर पालन जरूरी है।
हालांकि अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि सुधारात्मक उपायों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति को उपचार और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि सजा और सुधार दोनों साथ-साथ होने चाहिए ताकि आरोपी समाज में लौटकर स्वस्थ जीवन जी सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में नशे के मामलों में बढ़ती प्रवृत्ति के कारण यह फैसला समय की मांग है। उन्होंने कहा कि नशे की आदत और अपराध का सीधा संबंध है, और नशे के आदी व्यक्ति को कानून की कठोरता का सामना करना पड़ेगा।
इस फैसले के बाद न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग और बढ़ सकता है। पुलिस और न्यायालय अब नशे के मामलों में और सतर्क हो सकते हैं, और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कर सकते हैं।
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