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जम्मू और कश्मीर
NIA का दावा, यासीन मलिक ने पाकिस्तान से संपर्क किए
Gulabi Jagat
22 April 2026 7:43 PM IST

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New Delhi : नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं, जिनमें वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी शामिल हैं, के संपर्क में था। उसने इन संपर्कों का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने के अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए किया।
एजेंसी ने आगे कहा कि कई भारतीय प्रधानमंत्रियों के साथ अपने जुड़ाव के बारे में मलिक के दावों का उसके खिलाफ चल रहे आतंकी मामले से कोई लेना-देना नहीं है, और ये दावे उसे उसके अपराधों से बरी नहीं करते।
ये बातें NIA द्वारा दायर एक विस्तृत जवाबी हलफनामे में कही गईं। यह हलफनामा NIA की उस अपील के जवाब में दायर किया गया था जिसमें मलिक के लिए मौत की सज़ा की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान, विशेष लोक अभियोजक अक्षय मलिक ने जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को सूचित किया कि जवाबी हलफनामा दायर कर दिया गया है।
इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि इसकी एक प्रति मलिक को भी दी जाए। मलिक जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनवाई में शामिल हुआ था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
अपने जवाब में, NIA ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मलिक द्वारा बार-बार राजनीतिक नेताओं, नौकरशाहों और जानी-मानी हस्तियों का ज़िक्र करने का मकसद सिर्फ़ लोगों की सहानुभूति हासिल करना है, और आपराधिक कार्यवाही के लिहाज़ से इन बातों का कोई महत्व नहीं है।
एजेंसी ने कहा कि सिर्फ़ जानी-मानी हस्तियों के नाम लेने या सरकारों के साथ अपने जुड़ाव का दावा करने से, उसके खिलाफ साबित हुए अपराधों की गंभीरता कम नहीं हो जाती।
एजेंसी ने विशेष रूप से मलिक के इस दावे का खंडन किया कि पूर्व प्रधानमंत्रियों—जिनमें वी.पी. सिंह, चंद्रशेखर, पी.वी. नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह शामिल हैं—के नेतृत्व वाली अलग-अलग सरकारों के साथ उसके "कामकाजी संबंध" थे। NIA के अनुसार, इस तरह के दावे मौजूदा मामले के लिए पूरी तरह से बेमानी हैं, और इनका इस्तेमाल सज़ा में नरमी पाने या अपनी आपराधिक जवाबदेही से बचने के लिए नहीं किया जा सकता।
अपनी जांच के निष्कर्षों का विस्तृत ब्योरा देते हुए, NIA ने एक बार फिर दोहराया कि उसकी जांच में एक बड़ी साज़िश का खुलासा हुआ है। इस साज़िश में अलगाववादी नेता और हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन तथा लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन शामिल थे। इस साज़िश का मकसद भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना और जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हवाला जैसे गैर-कानूनी तरीकों से पैसे जुटाना था।
एजेंसी ने आगे कहा कि JKLF के एक गुट के मुखिया के तौर पर, मलिक ने अलगाववादी विचारधारा को फैलाने, उग्रवादी गुटों के साथ संपर्क बनाए रखने और गैर-कानूनी गतिविधियों को समर्थन देने में एक अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें अप्रैल 2019 में गिरफ़्तार किया गया था और बाद में IPC और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की कई धाराओं के तहत उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की गई थी।
मामले की पिछली कार्यवाही का ज़िक्र करते हुए NIA ने बताया कि मलिक ने ट्रायल कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और उन्हें सभी आरोपों में दोषी ठहराया गया था। वह फ़िलहाल आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं, साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। हाई कोर्ट में दायर इस अपील में उनकी सज़ा को बढ़ाकर मृत्युदंड करने की मांग की गई है।
NIA ने यह भी दलील दी कि मलिक के जवाब का ज़्यादातर हिस्सा निजी बातों, राजनीतिक टिप्पणियों और भावनात्मक दावों से भरा है, जिनका इस मामले के फ़ैसले से कोई लेना-देना नहीं है। उसने ज़ोर देकर कहा कि ट्रायल के दौरान जो मुद्दे पहले ही सुलझाए जा चुके हैं, उन्हें इस चरण पर दोबारा नहीं उठाया जा सकता।
आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते समय, स्पेशल NIA कोर्ट ने यह माना था कि यह मामला मृत्युदंड देने के लिए ज़रूरी "दुर्लभतम से दुर्लभ" (rarest of rare) श्रेणी में नहीं आता है। ट्रायल जज ने मलिक की इस दलील को भी ख़ारिज कर दिया था कि वह गांधीवादी अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करते हैं और एक शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे थे। अब हाई कोर्ट 21 जुलाई को सज़ा बढ़ाने की NIA की अपील पर सुनवाई करेगा।
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