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Srinagar श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को कहा कि उसने बडगाम जिले में एक बड़े म्युनिसिपल कमेटी फ्रॉड के मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है।
क्राइम ब्रांच के एक प्रवक्ता ने बताया कि क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने FIR नंबर 03/2022 के सिलसिले में श्रीनगर में स्पेशल जज एंटी-करप्शन की कोर्ट में चार्जशीट पेश की है, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और सरकारी पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप हैं।
प्रवक्ता ने कहा, "चार्जशीट तीन आरोपियों के खिलाफ सेक्शन 420, 468, 120-B RPC के साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 5(2) के तहत दाखिल की गई है। आरोपियों में बडगाम म्युनिसिपल कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गुलाम मोहिउद्दीन डार, जो खान पोरा, बडगाम के रहने वाले गुलाम कादिर के बेटे हैं; गुलाम मोहम्मद मीर, जो बडगाम के रहने वाले अली मोहम्मद मीर के बेटे हैं; और अब्दुल मजीद भट, जो बडगाम के रहने वाले मोहम्मद अकबर भट के बेटे हैं, शामिल हैं।"
यह मामला एक शिकायत से शुरू हुआ था जिसमें बडगाम म्युनिसिपल कमेटी की सरकारी म्युनिसिपल बिल्डिंग के बड़े पैमाने पर गबन और अवैध आवंटन का आरोप लगाया गया था। जांच के दौरान पता चला कि तत्कालीन अध्यक्ष, म्युनिसिपल कमेटी बडगाम ने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए आरोपी गुलाम मोहम्मद मीर को अनुचित और गलत फायदा पहुंचाया। प्रवक्ता ने कहा, "म्युनिसिपल कमेटी के प्रस्ताव और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज, कश्मीर से मंजूरी के आधार पर जारी किया गया आवंटन आदेश जाली और फर्जी पाया गया। जांच में यह साबित हुआ कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रची और बिना किसी कानूनी अधिकार या मंजूरी के जाली आवंटन आदेश सहित फर्जी दस्तावेज तैयार किए।"
जांच के दौरान तीनों आरोपियों से पूछताछ की गई और उन्होंने पार्टनरशिप डीड, डिसोल्यूशन डीड और फर्जी आवंटन आदेश जारी करने में अपनी भूमिका स्वीकार की। प्रवक्ता ने आगे कहा, "जांच के दौरान जुटाए गए ठोस मौखिक और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर, सभी आरोपियों के खिलाफ सेक्शन 120-B, 420, और 468 RPC के तहत अपराध साबित हुए हैं, जबकि पूर्व अध्यक्ष, MC बडगाम पर सरकारी पद के दुरुपयोग के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 5(2) के तहत अतिरिक्त आरोप लगाए गए हैं। तदनुसार, चार्जशीट न्यायिक फैसले के लिए प्रस्तुत की गई है।"
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