जम्मू और कश्मीर

एलए ने जम्मू-कश्मीर वस्तु एवं सेवा संशोधन विधेयक पारित किया

Kiran
1 Nov 2025 1:07 PM IST
एलए ने जम्मू-कश्मीर वस्तु एवं सेवा संशोधन विधेयक पारित किया
x
Srinagar श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर विधानसभा ने आज "जम्मू और कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025" पारित कर दिया। जम्मू और कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन हेतु यह विधेयक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा सदन में पेश किया गया। सदन में पारित विधेयक में लिखा है, "जम्मू और कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या V, 2017) (कानूनी कर विधेयक संख्या 8, 2025) में संशोधन हेतु विधेयक।"
Next Story