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जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर: उधमपुर अदालत ने 2016 के हत्या मामले में दंपति को आजीवन कारावास की सजा दी
Gulabi Jagat
31 Aug 2023 1:31 AM GMT
![जम्मू-कश्मीर: उधमपुर अदालत ने 2016 के हत्या मामले में दंपति को आजीवन कारावास की सजा दी जम्मू-कश्मीर: उधमपुर अदालत ने 2016 के हत्या मामले में दंपति को आजीवन कारावास की सजा दी](https://jantaserishta.com/h-upload/2023/08/31/3365195-ani-20230830200718.webp)
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उधमपुर (एएनआई): उधमपुर की एक सत्र अदालत ने 2016 में यहां चेनानी इलाके में एक व्यक्ति की हत्या के लिए पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि अदालत ने बुधवार को दोषी जॉली राम और उसकी पत्नी ठाकरी देवी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि यह रकम मृतक के बच्चों को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी।
चेनानी के बश्त मोरी नाला इलाके के निवासी दंपति ने 23 जुलाई 2016 को मोहन लाल नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी।
पुलिस ने बताया कि यह घटना तब हुई जब टमाटर के एक डिब्बे को लेकर दोनों आरोपियों की मृतक के साथ तीखी बहस हो गई।
पुलिस ने कहा, जांच के दौरान यह पता चला कि दोषी व्यक्तियों का मृतक के साथ झगड़ा हुआ था क्योंकि उसने टमाटर का एक डिब्बा चुराया था।
बहस बढ़ गई और दोनों आरोपियों ने कुल्हाड़ी से मोहन लाल की हत्या कर दी, जिसके बाद वे मौके से भाग गए।
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, प्रधान सत्र न्यायाधीश उधमपुर की अदालत ने 30 अगस्त को जॉली राम और उनकी पत्नी ठाकरी देवी को दोषी ठहराया। (एएनआई)
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