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Srinagar श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने कथित आपराधिक अवमानना मामले में गंदेरबल के जिला आयुक्त श्यामबीर सिंह को तलब किया है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की पीठ ने अधिकारी को निर्देश दिया कि वह अपने खिलाफ लगे आपराधिक अवमानना के आरोपों का व्यक्तिगत रूप से जवाब दें। पीठ ने कहा, "हमदस्त द्वारा अवमाननाकर्ता श्री श्यामबीर को नोटिस जारी किया जाता है। अवमाननाकर्ता सोमवार यानी 5 अगस्त को सुबह 11 बजे इस अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे।" उच्च न्यायालय ने कार्यवाही में अदालत की सहायता के लिए वरिष्ठ वकील रियाज अहमद जान को न्यायमित्र भी नियुक्त किया। 2018 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी श्री सिंह, जो 2022 से गंदेरबल के डिप्टी कमिश्नर के रूप में कार्यरत हैं, के खिलाफ कार्यवाही तब शुरू की गई, जब आरोप सामने आए कि उन्होंने गंदेरबल के उप-न्यायाधीश फैयाज अहमद कुरैशी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और न्यायाधीश को डराने और परेशान करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया।
श्री कुरैशी ने अक्टूबर 2022 के फैसले का पालन न करने के कारण श्री सिंह का वेतन कुर्क करने का आदेश पारित किया था। उप-न्यायाधीश के अनुसार, डिप्टी कमिश्नर ने कथित तौर पर उन्हें परेशान करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया, जिसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा उनकी संपत्ति का अनधिकृत दौरा भी शामिल है। इसे न्यायिक अधिकार को कमजोर करने और अदालत के फैसले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा गया। पिछले महीने आपराधिक अवमानना कार्यवाही का आदेश देते हुए, श्री कुरैशी ने यह भी सिफारिश की कि जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव सरकारी आचरण नियम, 1971 के तहत श्यामबीर सिंह के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करें, उन्हें न्यायपालिका के लिए "लगातार संभावित खतरा" बताते हुए। अपने आदेश में, पीठ ने कहा कि सिंह द्वारा समन की तामील से बचने या उनकी गैर-हाजिरी को गंभीरता से लिया जाएगा और अदालत उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बलपूर्वक कार्यवाही का सहारा लेगी। उप-न्यायाधीश ने अधिकारी का वेतन कुर्क कर दिया था क्योंकि उन्होंने पीड़ित पक्ष को अदालत द्वारा मुआवजे के भुगतान के आदेश का पालन नहीं किया था।
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Kavya Sharma
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