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Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर पुलिस Jammu and Kashmir police ने सोमवार को आतंकवाद के एक आरोपी की संपत्ति जब्त की, जो पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। उधमपुर पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत संपत्ति जब्त की। कदवाह निवासी मोहम्मद शफीक की खसरा संख्या 232 वाली संपत्ति को पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने जब्त किया। एक अधिकारी ने कहा, "बसंतगढ़ पुलिस स्टेशन में यूएपीए की धारा 18, 19 और 39 के तहत दर्ज मामले के संबंध में यूएपीए की धारा 25 के तहत यह जब्ती की गई है। जांच के दौरान उक्त संपत्ति की पहचान आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों से जुड़ी हुई पाई गई है।" जांच अधिकारी द्वारा निष्पादित आदेश के अनुसार, उक्त भूमि को आधिकारिक रूप से जब्त कर लिया गया है और अब इसे कानूनी रूप से बेचा/पट्टे पर दिया/हस्तांतरित या किसी तीसरे पक्ष के लेनदेन में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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