जम्मू और कश्मीर

jammu kashmir: दुकानदारों को सख्त आदेश, इस चीज की बिक्री पर प्रतिबंध

Sarita
29 April 2025 11:10 AM IST
jammu kashmir: दुकानदारों को सख्त आदेश, इस चीज की बिक्री पर प्रतिबंध
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jammu kashmir: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा सेना की वर्दी का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रशासन ने सैन्य कपड़ों की बिक्री, सिलाई और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर राजेश कुमार शवन ने यह आदेश जारी किया है। शनिवार को जारी आदेश में उन्होंने कहा कि विध्वंसकारी तत्वों द्वारा उत्पन्न यह खतरा सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक शांति, सद्भाव और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है, जिसकी तत्काल रोकथाम की आवश्यकता है। नियम और प्रतिबंध जारी करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी अधिकृत दुकानें और कंपनियां, जो सैन्य कपड़े बेचती हैं, उन्हें अपने व्यवसाय को जारी रखने की अनुमति के बारे में तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन को लिखित रूप से सूचित करना होगा।
आदेश में कहा गया है कि यह जानकारी देने की अंतिम तिथि आदेश जारी होने और प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर होगी। सभी अधिकृत व्यक्ति, निजी कंपनियां और दुकानें, जो सैन्य/खादी के कपड़े बेचती हैं, उन्हें हर दो सप्ताह में अपनी बिक्री रिपोर्ट देनी होगी, जिसमें यह विवरण देना होगा कि किस सेना/अर्धसैनिक/पुलिस को कपड़े बेचे गए हैं।
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